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कोरोना संक्रमण के बढते खतरे को देखते हुए पटनीटाप में धारा 144 लागू,
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उधमपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन नेे पटनीटॉप में एहतियातन धारा 144 लागू कर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि दैनिक आधार पर ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। एसडीएम चिनैनी ने बताया है कि पर्यटन स्थल पटनीटॉप में भारी संख्या में बेरोकटोक पर्यटकों की आमद प्रशासन के नियमों के पालन कराने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए, प्रशासन ने पटनीटॉप में धारा 144 लागू की है। इसके तहत पिकनिक मनाने पटनीटॉप आने वाले व्यक्ति के पास होटल की बुकिंग होना जरूरी है। जिसे चिनैनी नाके पर चेक करने के बाद ही पटनीटॉप में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
जिसके पास होटल की बुकिंग नहीं होगी, उसे शाम पांच बजे के बाद पटनीटॉप में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ पटनीटॉप आने वाले सभी व्यक्तियों का पूर्ण टीकाकृत होना जरूरी है। साथ ही जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। इसके बाद ही उसे होटल में बुकिंग दी जाएगी। दिन के समय पिकनिक मनाने का समय चार बजे तक रखा गया है। एसडीएम और एसडीपीओ निगरानी करेंगे कि कोई व्यक्ति पटनीटॉप में वाहनों में रात न गुजारे।
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आदेश में कहा गया है कि दैनिक आधार पर ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। एसडीएम चिनैनी ने बताया है कि पर्यटन स्थल पटनीटॉप में भारी संख्या में बेरोकटोक पर्यटकों की आमद प्रशासन के नियमों के पालन कराने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए, प्रशासन ने पटनीटॉप में धारा 144 लागू की है। इसके तहत पिकनिक मनाने पटनीटॉप आने वाले व्यक्ति के पास होटल की बुकिंग होना जरूरी है। जिसे चिनैनी नाके पर चेक करने के बाद ही पटनीटॉप में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
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जिसके पास होटल की बुकिंग नहीं होगी, उसे शाम पांच बजे के बाद पटनीटॉप में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ पटनीटॉप आने वाले सभी व्यक्तियों का पूर्ण टीकाकृत होना जरूरी है। साथ ही जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। इसके बाद ही उसे होटल में बुकिंग दी जाएगी। दिन के समय पिकनिक मनाने का समय चार बजे तक रखा गया है। एसडीएम और एसडीपीओ निगरानी करेंगे कि कोई व्यक्ति पटनीटॉप में वाहनों में रात न गुजारे।
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