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Udhampur News: बाल मजदूरों पर विभाग की कार्रवाई, सात छुड़ाए
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रियासी। दुकानों, होटल व रेस्तरां में बाल मजदूरी करने वालों पर लेबर विभाग ने कार्रवाई की। इस बीच सात बाल मजदूरों को पकड़ा गया।
जिला लेबर अधिकारी ने मंगलवार को अपनी टीम और चाइल्ड लाइन के साथ मिलकर नगर के मुख्य बस अड्डे, मुख्य बाजार व नई बस्ती का दौरा कर दुकानों पर काम करने वालों का रिकॉर्ड जांचा।
इस दौरान सात बाल मजदूर ऐसे पकड़े गए, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। दो नाबालिग बस अड्डे पर बने एक ढाबे पर मिले। वहीं दो को रेहड़ी और बाकी अन्य को फड़ी पर काम करते पाया गया। सभी नाबालिग बाल मजदूरों को छुड़ाकर वाहन में बिठाया गया। जिला लेबर अधिकारी शिविका शर्मा ने बताया कि नए कानून के अनुसार दुकान, होटल या अन्य व्यवसायिक स्थानों पर काम करने वालों की उम्र 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। पहले आयु सीमा 16 वर्ष थी।
अब कामगारों को काम पर रखने से पहले उसकी अनुमति भी विभाग से लेनी होगी। अगर कोई दुकानदार बाल मजदूरी में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर हर प्रकार की कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। चाइल्ड लाइन से प्रिया नरगोत्रा और माधवी भी मौके पर मौजूद रहे।
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जिला लेबर अधिकारी ने मंगलवार को अपनी टीम और चाइल्ड लाइन के साथ मिलकर नगर के मुख्य बस अड्डे, मुख्य बाजार व नई बस्ती का दौरा कर दुकानों पर काम करने वालों का रिकॉर्ड जांचा।
इस दौरान सात बाल मजदूर ऐसे पकड़े गए, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। दो नाबालिग बस अड्डे पर बने एक ढाबे पर मिले। वहीं दो को रेहड़ी और बाकी अन्य को फड़ी पर काम करते पाया गया। सभी नाबालिग बाल मजदूरों को छुड़ाकर वाहन में बिठाया गया। जिला लेबर अधिकारी शिविका शर्मा ने बताया कि नए कानून के अनुसार दुकान, होटल या अन्य व्यवसायिक स्थानों पर काम करने वालों की उम्र 18 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। पहले आयु सीमा 16 वर्ष थी।
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अब कामगारों को काम पर रखने से पहले उसकी अनुमति भी विभाग से लेनी होगी। अगर कोई दुकानदार बाल मजदूरी में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर हर प्रकार की कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। चाइल्ड लाइन से प्रिया नरगोत्रा और माधवी भी मौके पर मौजूद रहे।
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