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Udhampur News: बार एसोसिएशन का चुनाव आज, पांच पदों के लिए पड़ेंगे वोट

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Bar Association Election Today
उधमपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जानकारी देते हुए चुनाव सेल के चेयरमैन।
- प्रधान पद के लिए एडवोकेट सुरेंद्र खजूरिया और राजेश गुप्ता आमने-सामने
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- नियमों का पालन कर वर्तमान अध्यक्ष जेडी सलाथिया नहीं उतरे मैदान में
बार एसोसिएशन चुनाव का लोगो लगाएं
उधमपुर। बार एसोसिएशन के चुनाव 26 मार्च को होने जा रहे हैं। इसमें प्रधान, उप प्रधान, महा सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिनकी जीत-हार का फैसला 172 वकील मतदाता करेंगे।
बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर गठित कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट पवन जंडियाल की देखरेख सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर ढाई बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। प्रधान पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इनमें पहले भी बार एसोसिएशन का लगभग पांच बार प्रधान के रूप में नेतृत्व कर चुके एडवोकेट सुरेंद्र खजूरिया और एक बार प्रधान रह चुके एडवोकेट राजेश गुप्ता शामिल हैं।
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हालांकि वर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट जेडी सलाथिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा उपप्रधान के लिए तरुण गुप्ता और अखिल खजूरिया, महासचिव के लिए रोहित शर्मा और राजेश जंडियाल के बीच में मुकाबला होगा। सह सचिव पद के लिए एडवोकेट आकाश, कुलदीप सिंह और मुकेश शर्मा मैदान में हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट अभिनाश मगोत्रा, अनिल थापा और अद्धवेत गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं।
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बार एसोसिएशन के चुनाव में कुछ नए उम्मीदवारों के साथ अधिकतर पुराने पदाधिकारी भी फिर से मैदान में उतरे हैं। बुधवार शाम को सभी पदों के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। यह जानकारी एडवोेकेट पवन जंडयाल ने दी।
संशोधन के बाद दो साल बढ़ा कार्यकाल
वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक एडवोकेट जेडी सलाथिया बार एसोसिएशन के प्रधान रहे। इस दौरान उन्होंने उधमपुर बार एसोसिएशन के संविधान में संशोधन करते हुए एक साल के कार्यकाल को दो साल तक बढ़ाया। पहले बार के प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष मात्र तीन पदों के लिए ही चुनाव हुआ करता था। लेकिन संशोधन के बाद उपाध्यक्ष और सह सचिव के पद को शामिल कर पांच पदों के रूप में विस्तार किया गया। इसके अलावा प्रधान पद पर जीत हासिल करने वाला वकील एक कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता। यह भी प्रावधान रखा गया है। वर्तमान प्रधान को एक कार्यकाल के अंतराल के बाद ही प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होंगे चुनाव
इस बारे में एडवोकेट जेडी सलाथिया ने बताया कि नए संविधान के मुताबिक वो इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए उन्होंने अपना नामांकन पत्र जमा नहीं किया है। बार के चुनाव सर्वसम्मति के साथ और पूरी लोकतांत्रिक ढंग करवाए जाएंगे।
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