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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित,
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udhampur main national consumer day manya geya
- फोटो : UDHAMPUR
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उधमपुर। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सहायक निदेशक मोहम्मद आरिफ लोन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वक्ताओं ने लोगों को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्हें जागो ग्राहक जागो के बारे में जागरूक किया। लोगों को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से संबधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान करीब 200 से अधिक डीलरों ने भाग लिया।
जन संघर्ष संस्था की ओर से मंगलवार को एक जागरूकता अभियान चलाकर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। 370 के हटते ही अब यहां भी अधिनियम 1986 लागू हो गया है। इस कानून के तहत कोई भी व्यापारी खराब, जानलेवा, मिलावटी, बेचता है अथवा ग्राहक से वस्तु पर अंकित निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है, किसी अन्य उत्पादक/निर्माता का मार्क हटा कर अपना चिन्ह लगाकर वस्तु बेचता है तो ग्राहक उस व्यापारी के खिलाफ के शिकायत दर्ज करा सकता है। जिसके तहत जिला उपभोक्ता मंच स्तर पर उस पर 20 लाख रुपये तक व राज्य आयोग स्तर पर 20 लाख रुपये से एक करोड़ तक वस्तु की कीमत के आधार पर ग्राहक क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।
इस मौके पर एडवोकेट संजीत बवोरिया, जय कुमार, रवि कुमार, राजेंद्र कुमार, तहसील विधिक सेवा समिति रामनगर की अध्यक्ष व उप न्यायाधीश अर्चना चाढ़क, सरदल मोहम्मद, हरदेव सिंह, केवल गुप्ता, रमन गुप्ता, सतिंद्र कुमार, टीएसओ मदन लाल शर्मा, टीएसओ मजालता नवनीत सिंह, राशन डीलर एसोसिएशन के जिला प्रधान अजय बैगड़ा, जिला सचिव पंकज गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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जन संघर्ष संस्था की ओर से मंगलवार को एक जागरूकता अभियान चलाकर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। 370 के हटते ही अब यहां भी अधिनियम 1986 लागू हो गया है। इस कानून के तहत कोई भी व्यापारी खराब, जानलेवा, मिलावटी, बेचता है अथवा ग्राहक से वस्तु पर अंकित निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है, किसी अन्य उत्पादक/निर्माता का मार्क हटा कर अपना चिन्ह लगाकर वस्तु बेचता है तो ग्राहक उस व्यापारी के खिलाफ के शिकायत दर्ज करा सकता है। जिसके तहत जिला उपभोक्ता मंच स्तर पर उस पर 20 लाख रुपये तक व राज्य आयोग स्तर पर 20 लाख रुपये से एक करोड़ तक वस्तु की कीमत के आधार पर ग्राहक क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।
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इस मौके पर एडवोकेट संजीत बवोरिया, जय कुमार, रवि कुमार, राजेंद्र कुमार, तहसील विधिक सेवा समिति रामनगर की अध्यक्ष व उप न्यायाधीश अर्चना चाढ़क, सरदल मोहम्मद, हरदेव सिंह, केवल गुप्ता, रमन गुप्ता, सतिंद्र कुमार, टीएसओ मदन लाल शर्मा, टीएसओ मजालता नवनीत सिंह, राशन डीलर एसोसिएशन के जिला प्रधान अजय बैगड़ा, जिला सचिव पंकज गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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