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सरपंच को अधिकारों का उपयोग करने पर रोक
Udhampur
Updated Fri, 03 Jan 2014 05:48 AM IST
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जम्मू। मनरेगा के तहत सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, नाबालिग और मृत लोगों को भी श्रम कार्ड जारी करने के मामले की जनहित याचिका पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पंचायत गुढेखड़ा के सरपंच मोहम्मद अयाज को पंचायत के वित्त एवं प्रशासनिक फैसले लेने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।
आशिक हुसैन की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार और न्यायाधीश हसनैन मसूदी की खंडपीठ ने पाया कि इस मामले की एफआईआर दर्ज हुई है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 25 के तहत सरपंच को अधिकारों का उपयोग करने पर रोक लगाई। इससे पहले एसएसपी विजिलेंस ने रिपोर्ट पेश की कि कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें श्रम कार्ड जारी किया गया है और वह कार्ड पाने के योग्य नहीं हैं। कुल 18 कामों का जायजा लिया गया, जिनमें से काम या तो किए गए हैं या नहीं किए गए और पूरी पेमेंट हो चुकी है। जेएनएफ
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आशिक हुसैन की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार और न्यायाधीश हसनैन मसूदी की खंडपीठ ने पाया कि इस मामले की एफआईआर दर्ज हुई है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 25 के तहत सरपंच को अधिकारों का उपयोग करने पर रोक लगाई। इससे पहले एसएसपी विजिलेंस ने रिपोर्ट पेश की कि कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें श्रम कार्ड जारी किया गया है और वह कार्ड पाने के योग्य नहीं हैं। कुल 18 कामों का जायजा लिया गया, जिनमें से काम या तो किए गए हैं या नहीं किए गए और पूरी पेमेंट हो चुकी है। जेएनएफ
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