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अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर में क्या-क्या बदलेगा?
Mon, 05 Aug 2019 03:26 PM IST
Prachi Priyam
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Prachi Priyam
Updated Mon, 05 Aug 2019 03:26 PM IST
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Article 370
- फोटो : Amar Ujala
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देश के राजनीतिक गलियारों में अनुच्छेद 370 के कारण समय-समय पर उबाल आता रहा है। कई साल के प्रयासों के बाद सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एलान किया कि कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया गया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं।
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यहां पढ़ें- जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 से क्या फायदा मिलता है?
मोदी सरकार के इतने बड़े फैसले के बाद कश्मीर में अचानक सब कुछ बदल जाएगा। आगे जानें अनुच्छेद 370 के हट जाने से कश्मीर में क्या-क्या बदल जाएगा-
- अभी जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है। इस राज्य का अपना झंडा भी है। 370 हटने से ये चीजें खत्म हो जाएंगी।
- जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन 370 हटने से देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी ये गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आएंगी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश फिलहाल जम्मू-कश्मीर में मान्य नहीं होते। बाद में वहां के नागरिकों को भी शीर्ष अदालत के आदेश मानने होंगे।
- रक्षा, विदेश, संचार छोड़कर अन्य मामलों में अभी जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना वहां केंद्र का कानून लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन 370 हटा दिए जाने के बाद केंद्र सरकार अपने कानून वहां भी लागू कर सकेगी।
- फिलहाल जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। अनुच्छेद 370 हटने से वहां भी अन्य सभी राज्यों की तरह विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का किया जा सकेगा।
- फिलहाल कश्मीर में हिंदू-सिख अल्पसंख्यकों को 16 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता। अनुच्छेद 370 हटने से वहां भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।