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Srinagar News: डीसी को अब काहचराई भूमि के विनिमय की मंजूरी देने का वैधानिक अधिकार नहीं

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Srinagar, HighCourt, Land Dispute, Verdict
संवाद न्यूज एजेेंसी
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बारामुला जिले में काहचराई (शामलाट) भूमि को निजी संपत्ति वाली भूमि से विनिमय करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा और न्यायमूर्ति शहजाद अजीम की खंडपीठ ने 25 नवंबर 2022 के एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम, संवत 1996 की धारा 133(2) में 26 अक्तूबर 2020 को संशोधन (एस.ओ. 3808(ई)) के बाद उपायुक्त को अब ऐसी काहचराई भूमि के विनिमय की मंजूरी देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं रहा है। याचिकाकर्ता मेहराज-उद-दीन मलिक, निवासी परिसवानी कवारहामा बारामुला ने सर्वे नंबर 292 के तहत छह मरले काहचराई भूमि को सर्वे नंबर 284 के तहत अपनी कथित निजी संपत्ति वाली छह मरले भूमि से विनिमय करने की मांग की थी।
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उन्होंने दावा किया था कि उनका आवेदन 26 अक्तूबर 2020 के संशोधन से पहले दायर किया गया था इसलिए इसे पुराने प्रावधानों के तहत विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने कहा कि धारा 133(2) के प्रतिस्थापन के बाद कलेक्टर की ऐसी विनिमय की अनुमति देने की शक्ति समाप्त हो गई है। अदालत ने माना कि अब ऐसा कोई वैधानिक ढांचा नहीं है जो ऐसे विनिमय की अनुमति देता हो, इसलिए कोई रिट ऑफ मंडेमस जारी नहीं किया जा सकता।
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खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के दावों में विरोधाभासों पर भी ध्यान दिलाया और कहा कि निजी भूमि के मालिकाना हक या कब्जे को साबित करने वाला कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि आवेदन के समय याचिकाकर्ता नाबालिग था और उसने कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अभिभावक के माध्यम से कार्य करने का प्रमाण नहीं दिया।

सुप्रीम कोर्ट के जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के फैसले का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने जोर दिया कि गांव की आम भूमि को अतिक्रमण से बचाया जाना चाहिए और सामुदायिक उपयोग के लिए बहाल किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था, जहां आम गांव की भूमि (इस मामले में काहचराई भूमि) को मांसल पावर/मनी पावर और अधिकारियों तथा यहां तक कि ग्राम पंचायत के साथ मिलीभगत से अतिक्रमण किया जा रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्पष्ट अवैधता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, भले ही याचिकाकर्ताओं ने भूमि पर मकान बना लिए हों। उन्हें अपनी निर्माण हटाने का आदेश दिया जाना चाहिए और भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को सौंपा जाना चाहिए।

पीठ ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी अनियमितताओं को नियमित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह ग्राम सभा की भूमि है जो गांव के निवासियों के सामान्य उपयोग के लिए रखी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पोरोम्बोके, शामिलात भूमि पर अवैध और अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने की योजना बनाएं और इन्हें ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को सामुदायिक उपयोग के लिए बहाल करें।

अदालत ने माना कि संशोधन से पहले भी कानून शामिलात भूमि के अवैध कब्जे को नियमित करने को हतोत्साहित करता था। याचिकाकर्ता (मलिक) को विनिमय मांगने या अपने चाचा के मामले से समानता का दावा करने का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है, क्योंकि चाचा का मामला पुराने प्रावधानों के तहत निपटाया गया था। अदालत ने अपील को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और सभी अंतरिम निर्देशों को रद्द कर दिया।
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