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Srinagar News: हाईकोर्ट ने हीमोफीलिया की दवा पर जेकेएमएससीएल से आपूर्ति का ब्योरा मांगा
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने हीमोफीलिया की दवा पर जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेएमएससीएल) से ब्योरा मांगा है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह हलफनामा दाखिल करे जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) श्रीनगर को की गई आपूर्ति का ब्योरा हो।
एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने जेकेएमएससीएल को 29 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस पीआईएल में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और पूरे जम्मू-कश्मीर में अन्य सभी निर्धारित उपचार केंद्रों पर हीमोफीलिक दवाओं और आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर कंसंट्रेट्स की निर्बाध उपलब्धता और सप्लाई तुरंत सुनिश्चित करें।
इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास जमा हीमोफीलिक दवाओं की पूरी मात्रा को बिना किसी और देरी के संबंधित एजेंसियों की ओर से उठाई गई वार्षिक और पूरक मांगों के अनुसार संबंधित अस्पतालों को जारी किया जाए।
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने हीमोफीलिया की दवा पर जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेएमएससीएल) से ब्योरा मांगा है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह हलफनामा दाखिल करे जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) श्रीनगर को की गई आपूर्ति का ब्योरा हो।
एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने जेकेएमएससीएल को 29 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस पीआईएल में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और पूरे जम्मू-कश्मीर में अन्य सभी निर्धारित उपचार केंद्रों पर हीमोफीलिक दवाओं और आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर कंसंट्रेट्स की निर्बाध उपलब्धता और सप्लाई तुरंत सुनिश्चित करें।
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इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास जमा हीमोफीलिक दवाओं की पूरी मात्रा को बिना किसी और देरी के संबंधित एजेंसियों की ओर से उठाई गई वार्षिक और पूरक मांगों के अनुसार संबंधित अस्पतालों को जारी किया जाए।
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