फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Highcourt, Cancel, PSA Custody

Srinagar News: हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत हिरासत के दो आदेश किए रद्द

विज्ञापन
Srinagar, Highcourt, Cancel, PSA Custody
- उच्च न्यायालय ने हिरासत को गैर-कानूनी और कानून की नजर में अमान्य करार दिया
विज्ञापन

अदालत से .. का लोगो लगाएं
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने सोमवार को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत दो लोगों की निवारक हिरासत को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने उनकी हिरासत को गैर-कानूनी और कानून की नजर में अमान्य करार दिया।
जस्टिस राहुल भारती की बेंच ने सोपोर के लोगरीपोरा जैनगीर के 36 वर्षीय निवासी इरफान मजीद लोन के खिलाफ जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। यह हिरासत आदेश पिछले साल 28 अप्रैल को बारामुला के जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया था जिसमें उन गतिविधियों का हवाला दिया गया था जिन्हें कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक माना गया था।
विज्ञापन

अदालत ने यह टिप्पणी की कि हिरासत के आधार पुरानी सामग्री पर आधारित थे और वे निवारक हिरासत लागू करने को उचित नहीं ठहराते थे। अदालत ने आगे यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर लगाए गए आरोप कानून-व्यवस्था के दायरे में आते थे न कि सार्वजनिक व्यवस्था के जो कि पीएसए के तहत हिरासत के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अंतर है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सरकार के रुख को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिरासत सजा देने वाली लगती है जो बचाव के उपायों की आड़ में की गई थी। इसलिए कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बंदी को तुरंत हिरासत से रिहा कर दें जब तक कि किसी दूसरे मामले में इसकी जरूरत न हो।

इस बीच, अदालत ने बांदीपोरा के हाजिन स्थित बांगर मोहल्ला के 27 वर्षीय सुहैल अहमद पारे के खिलाफ पीएसए के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। यह हिरासत आदेश बांदीपोरा के जिला मजिस्ट्रेट ने 1 मई 2025 को जारी किया था जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कथित रूप से हानिकारक गतिविधियों का हवाला दिया गया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed