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पंजीकरण जरूर कराएं निजी कोचिंग सेंटर : मुख्य शिक्षा अधिकारी
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गांदरबल। मुख्य शिक्षा अधिकारी वनिल कुमार भट्ट ने बिना पंजीकरण के चल रहे कोचिंग सेंटरों को तुरंत अनिवार्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।
सीईओ ने कहा कि प्रशासन किसी भी केंद्र को शिक्षा निदेशालय, कश्मीर द्वारा तय किए गए मानदंडों को पूरा किए बिना संचालन की अनुमति नहीं देगा। भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निदेशालय ने पिछले साल कश्मीर भर के सभी कोचिंग सेंटर्स को अपनी पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे लेकिन उसके बावजूद आज भी कई संस्थान आधिकारिक मंजूरी के बिना चल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले साल अप्रैल में सभी कोचिंग सेंटरों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बावजूद कुछ ने पालन नहीं किया। सीईओ ने कहा कि डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक जनवरी को एक नया अधिसूचना जारी की थी जिसमें पंजीकरण के लिए एक विशेष प्रारूप निर्धारित किया गया था जिसे हर कोचिंग संस्थान को भरकर जमा करना आवश्यक है। संवाद
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सीईओ ने कहा कि प्रशासन किसी भी केंद्र को शिक्षा निदेशालय, कश्मीर द्वारा तय किए गए मानदंडों को पूरा किए बिना संचालन की अनुमति नहीं देगा। भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निदेशालय ने पिछले साल कश्मीर भर के सभी कोचिंग सेंटर्स को अपनी पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे लेकिन उसके बावजूद आज भी कई संस्थान आधिकारिक मंजूरी के बिना चल रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि पिछले साल अप्रैल में सभी कोचिंग सेंटरों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बावजूद कुछ ने पालन नहीं किया। सीईओ ने कहा कि डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक जनवरी को एक नया अधिसूचना जारी की थी जिसमें पंजीकरण के लिए एक विशेष प्रारूप निर्धारित किया गया था जिसे हर कोचिंग संस्थान को भरकर जमा करना आवश्यक है। संवाद
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