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Srinagar News: पांच लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद
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शोपियां। शोपियां की स्थानीय अदालत ने पांच लाख रुपये के चेक अस्वीकृति मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। विगत बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के साथ-साथ एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई।
यह फैसला 17 दिसंबर को शोपियां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शहनवाज अहमद भट बनाम बशीर अहमद भट नामक मामले में सुनाया। निर्णय के अनुसार शिकायतकर्ता शहनवाज अहमद भट ने आरोप लगाया था कि आरोपी बशीर अहमद भट बोनगाम शोपियां का रहने वाला है। उसने सितंबर 2018 में पांच लाख रुपये का चेक जारी किया था जो उनके साथ मिलकर किए गए काम के वित्तीय दायित्व के लिए था। चेक को जेएंडके बैंक एचआर शोपियां शाखा में जब लगाया गया था लेकिन इसे इक्सीडस अरजमेंट के नोट के साथ अस्वीकार कर दिया गया।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीठ ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में पचास हजार रुपये के अलावा पांच लाख रुपये की चेक राशि जारी करने की तारीख से छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी के जमानत बांड को भी रद्द कर दिया और आदेश दिया कि उसे हिरासत में लिया जाए और पुलवामा जिला जेल में रखा जाए। संवाद
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यह फैसला 17 दिसंबर को शोपियां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शहनवाज अहमद भट बनाम बशीर अहमद भट नामक मामले में सुनाया। निर्णय के अनुसार शिकायतकर्ता शहनवाज अहमद भट ने आरोप लगाया था कि आरोपी बशीर अहमद भट बोनगाम शोपियां का रहने वाला है। उसने सितंबर 2018 में पांच लाख रुपये का चेक जारी किया था जो उनके साथ मिलकर किए गए काम के वित्तीय दायित्व के लिए था। चेक को जेएंडके बैंक एचआर शोपियां शाखा में जब लगाया गया था लेकिन इसे इक्सीडस अरजमेंट के नोट के साथ अस्वीकार कर दिया गया।
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मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीठ ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में पचास हजार रुपये के अलावा पांच लाख रुपये की चेक राशि जारी करने की तारीख से छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी के जमानत बांड को भी रद्द कर दिया और आदेश दिया कि उसे हिरासत में लिया जाए और पुलवामा जिला जेल में रखा जाए। संवाद
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