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Srinagar News: 35 लाख रुपये के चेक धोखाधड़ी के मामले में चार्जशीट दाखिल
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पुलवामा। पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधीन कार्यरत आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने 35 लाख रुपये के चेक जालसाजी से जुड़े एक मामले में जांच पूरी कर सक्षम अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।
ईओडब्ल्यू ने यह चार्जशीट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलवामा की अदालत में पेश की। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, इस संबंध में आरोपी मुश्ताक अहमद यातू निवासी चानपोरा, राजपोरा (पुलवामा) के खिलाफ इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की शुरुआत एक लिखित शिकायत के आधार पर हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वह आरोपी के साथ साझेदारी में कारोबार करता था। व्यापारिक लेन-देन और खातों के मिलान के दौरान आरोपी पर 35 लाख रुपये की देनदारी निकली।
इस बकाया राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को 35 लाख रुपये का चेक जारी किया। जब वह चेक बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि यह चेक आरोपी के पिता के नाम पर था जिनका दो साल पहले ही निधन हो चुका था। आरोपी ने जालसाजी करते हुए मृतक पिता के बैंक खाते के चेक पर अपने हस्ताक्षर कर उसे भुगतान के लिए सौंप दिया था।
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सब-इंस्पेक्टर फारूक अहमद की ओर से की गई गहन जांच के दौरान लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए। संवाद
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ईओडब्ल्यू ने यह चार्जशीट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलवामा की अदालत में पेश की। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, इस संबंध में आरोपी मुश्ताक अहमद यातू निवासी चानपोरा, राजपोरा (पुलवामा) के खिलाफ इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की शुरुआत एक लिखित शिकायत के आधार पर हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वह आरोपी के साथ साझेदारी में कारोबार करता था। व्यापारिक लेन-देन और खातों के मिलान के दौरान आरोपी पर 35 लाख रुपये की देनदारी निकली।
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इस बकाया राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को 35 लाख रुपये का चेक जारी किया। जब वह चेक बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि यह चेक आरोपी के पिता के नाम पर था जिनका दो साल पहले ही निधन हो चुका था। आरोपी ने जालसाजी करते हुए मृतक पिता के बैंक खाते के चेक पर अपने हस्ताक्षर कर उसे भुगतान के लिए सौंप दिया था।
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सब-इंस्पेक्टर फारूक अहमद की ओर से की गई गहन जांच के दौरान लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए। संवाद