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श्रीनगर कोर्ट का आदेश: चेक बाउंस मामले में एक साल की जेल, दोषी को 32 लाख लौटाने के आदेश

Sat, 07 May 2022 01:36 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो Updated Sat, 07 May 2022 01:36 AM IST
सार

चेक बाउंस मामले में स्माल कॉजेस कोर्ट श्रीनगर ने दोषी को एक साल के कारावास और 32 लाख रुपये की मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश दिया है। न्यायाधीश फयाज अमद कुरैशी ने कहा कि इस मामले में भरोसा तोड़ा गया है।

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One year jail in check bounce case in Srinagar
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

चेक बाउंस मामले में स्माल कॉजेस कोर्ट श्रीनगर ने दोषी को एक साल के कारावास और 32 लाख रुपये की मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश दिया है। न्यायाधीश फयाज अमद कुरैशी ने कहा कि इस मामले में भरोसा तोड़ा गया है। कानूनी प्रावधानों के तहत दोषी को एक साल की कैद की सजा सुनाई जाती है।

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इसमें से छह माह सश्रम कारावास गुजारना होगा

इसमें से छह माह सश्रम कारावास गुजारना होगा। यदि माह के भीतर मुआवजा राशि न दी तो संबंधित धारा के तहत कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत इस मामले में दोष साबित हुआ है। श्रीनगर के बाग-ए-महताब की महिला ने एक फर्म के प्रबंध निदेशक के साथ सतबाड़ी छत्तरपुर दक्षिण दिल्ली में फ्लैट लेने के लिए लिखित में समझौता किया।

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8 फीसदी की ब्याज दर से राशि वापस करनी होगी

अप्रैल 2018 को इसके लिए बाकायदा पैसा भी दिया गया। समझौते में साफ किया गया था कि एमडी को फ्लैट का कब्जा दिलाना होगा, अन्यथा 8 फीसदी की ब्याज दर से राशि वापस करनी होगी। आरोपी सिकंदर खुर्शीद ने फ्लैट नहीं दिलवाया और दो चेक जारी कर कहा कि निर्धारित शर्तों के तहत राशि बैंक से निकलवा लें। दोनों ही बार चेक बाउंस हो गया।

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तेजाब हमले में तहसीलदार के बयान दर्ज

श्रीनगर। फरवरी माह में हुए तेजाब हमले को लेकर शुक्रवार को अदालत ने तहसीलदार के बयान दर्ज किए। यह हमला 24 वर्षीय युवती पर किया गया था। प्रधान सत्र न्यायाधीश श्रीनगर जवाद अहमद ने तहसीलदार के बयान दर्ज किए। इसी अधिकारी के समक्ष उस कार को बरामद किया था।


 

इसमें हमलावर की ओर से रखा गया तेजाब पाया गया था। इस मामले में 23 फरवरी को पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर बुचवाड़ा डलगेट के निवासी साजिद अल्ताफ राथर और महजूरनगर के रहने वाले मोहम्मद सलीम कुमार उर्फ तोता को आरोपी बनाया था।

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