{"_id":"6939c1724cdafe244608f214","slug":"gandarbal-news-hit-and-run-case-srinagar-news-c-10-lko1027-783474-2025-12-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिट-एंड-रन पीड़ितों को मिलेगा न्याय : बाबर हुसैन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिट-एंड-रन पीड़ितों को मिलेगा न्याय : बाबर हुसैन
विज्ञापन
- डीएलएसए गांदरबल के सचिव ने की बैठक, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा का किया वादा
गांदरबल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में, और हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को डीएलएसए गांदरबल के सचिव के कार्यालय कक्ष में बैठक हुई। बैठक में हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना की समीक्षा की गई।
बैठक की अध्यक्षता सचिव शेख बाबर हुसैन ने की और इसमें शेख सलाहु-उद्दीन और ओवैस राशिद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गांदरबल ने भाग लिया।
बैठक के दौरान सचिव ने 26 हिट एंड रन मामलों पर चर्चा की, जिनमें से 15 मामले अभी भी अनसुलझे हैं। सहायक आयुक्त राजस्व ने बताया कि योजना के तहत किसी भी पीड़ित, आश्रित या मृतक के कानूनी वारिस को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सभी 15 लापता हिट एंड रन पीड़ितों की पूरी और सही जानकारी 10 दिनों के अंदर डीएलएसए गांदरबल को देंगे। शेख बाबर हुसैन ने कहा कि प्रशासन, पुलिस और डीएलएसए के बीच समय पर तालमेल होना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य पीड़ितों को बिना किसी देरी के मुआवजा मिले।
विज्ञापन
गांदरबल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में, और हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को डीएलएसए गांदरबल के सचिव के कार्यालय कक्ष में बैठक हुई। बैठक में हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना की समीक्षा की गई।
बैठक की अध्यक्षता सचिव शेख बाबर हुसैन ने की और इसमें शेख सलाहु-उद्दीन और ओवैस राशिद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गांदरबल ने भाग लिया।
बैठक के दौरान सचिव ने 26 हिट एंड रन मामलों पर चर्चा की, जिनमें से 15 मामले अभी भी अनसुलझे हैं। सहायक आयुक्त राजस्व ने बताया कि योजना के तहत किसी भी पीड़ित, आश्रित या मृतक के कानूनी वारिस को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सभी 15 लापता हिट एंड रन पीड़ितों की पूरी और सही जानकारी 10 दिनों के अंदर डीएलएसए गांदरबल को देंगे। शेख बाबर हुसैन ने कहा कि प्रशासन, पुलिस और डीएलएसए के बीच समय पर तालमेल होना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य पीड़ितों को बिना किसी देरी के मुआवजा मिले।
विज्ञापन