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राजनेताओं और आतंकियों से गठजोड़ में पीडीपी नेता पारा के खिलाफ चार्जशीट
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नेताओं और आतंकी गुटों के बीच कथित गठजोड़ से जुड़े मामले में पीडीपी नेता वहीद पारा के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र दाखिल किया। यहां एक अदालत में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
वहीद को इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर सीआईडी ने देश के खिलाफ युद्ध जैसी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक अधिकारी ने बताया कि इस साल की शुरुआत में हुई गिरफ्तारी के मामले में तय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य था। सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किए गए दस्तावेज का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पीडीपी नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कश्मीर अपराध शाखा ने पिछले साल गैर कानूनी गतिविधियों और मनी लांड्रिंग में जांच के दौरान अज्ञात नेताओं और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आतंकवादियों की मदद करने का मामला दर्ज किया था।
सीआईके ने आरोप लगाया गया था कि इन नेताओं ने कथित तौर पर आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन किया है। इन्होंने आतंकियों की मदद से हमले भी करवाए। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पीडीपी युवा विंग के अध्यक्ष पारा के इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (आईपीडीआर) की जांच की थी। इसमें पता चला कि वहीद पारा सीमा पार अलगाववादियों और आतंकवादियों के संपर्क में था।
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बुरहान की मौत के बाद घाटी में अशांति फैलाने की साजिश में था शामिल
इस साल मार्च में पारा के खिलाफ एनआईए द्वारा दाखिल चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि पारा ने वर्ष 2016 में हिजबुल के पोस्टर ब्वाय बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने के लिए हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद को पांच करोड़ रुपये का भुगतान किया था। एनआईए ने पारा पर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों से संबंध रखने का भी आरोप लगाया था। इस साल जनवरी में पारा को एनआईए की जम्मू अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद पारा को कश्मीर अपराध जांच शाखा ने मुख्यधारा के नेताओं और अलगाववादियों के बीच साठगांठ से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था, और तब से वे जेल में हैं।
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वहीद को इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर सीआईडी ने देश के खिलाफ युद्ध जैसी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक अधिकारी ने बताया कि इस साल की शुरुआत में हुई गिरफ्तारी के मामले में तय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य था। सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किए गए दस्तावेज का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पीडीपी नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कश्मीर अपराध शाखा ने पिछले साल गैर कानूनी गतिविधियों और मनी लांड्रिंग में जांच के दौरान अज्ञात नेताओं और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आतंकवादियों की मदद करने का मामला दर्ज किया था।
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सीआईके ने आरोप लगाया गया था कि इन नेताओं ने कथित तौर पर आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन किया है। इन्होंने आतंकियों की मदद से हमले भी करवाए। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पीडीपी युवा विंग के अध्यक्ष पारा के इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (आईपीडीआर) की जांच की थी। इसमें पता चला कि वहीद पारा सीमा पार अलगाववादियों और आतंकवादियों के संपर्क में था।
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बुरहान की मौत के बाद घाटी में अशांति फैलाने की साजिश में था शामिल
इस साल मार्च में पारा के खिलाफ एनआईए द्वारा दाखिल चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि पारा ने वर्ष 2016 में हिजबुल के पोस्टर ब्वाय बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने के लिए हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद को पांच करोड़ रुपये का भुगतान किया था। एनआईए ने पारा पर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों से संबंध रखने का भी आरोप लगाया था। इस साल जनवरी में पारा को एनआईए की जम्मू अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद पारा को कश्मीर अपराध जांच शाखा ने मुख्यधारा के नेताओं और अलगाववादियों के बीच साठगांठ से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था, और तब से वे जेल में हैं।