{"_id":"698ce993bfc6e01d20040171","slug":"jammu-kashmir-news-rajouri-news-c-272-1-raj1001-106538-2026-02-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajouri News: एमवीडी ने सड़क हादसे के बाद दो चालकों के लाइसेंस किए रद्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajouri News: एमवीडी ने सड़क हादसे के बाद दो चालकों के लाइसेंस किए रद्द
Thu, 12 Feb 2026 02:11 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, राजौरी
संवाद न्यूज एजेंसी, राजौरी
Updated Thu, 12 Feb 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
9 फरवरी 2026 को नेशनल हाईवे एनएच-144ए पर नौशेरा के ठालका में हुआ था हादसा
राजोरी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने 9 फरवरी 2026 को नेशनल हाईवे एनएच -144ए पर नौशेरा के ठालका में हुए जानलेवा सड़क हादसे में शामिल दो वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। सड़क हादसे में टेंपो ट्रैवलर रजिस्ट्रेशन नंबर जेके11जी-9495 और टिप्पर रजिस्ट्रेशन नंबर जेके11ई -0570 शामिल थे जो आमने-सामने टकरा गए और हादसे में पांच लोगों को चोटें आईं थी। इसमें एक गाड़ी सड़क से फिसलकर नदी के किनारे जा गिरी थी।
मौके पर जांच करने पर पता चला कि दोनों गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से चलाई जा रही थीं जिससे लोगों की जान को खतरा था। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया जिसमें सज्जाद अहमद जराल के नाम पर जारी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जेके11-20140042441 और निरबैर सिंह के नाम पर जारी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जेके 11-20160057843 शामिल हैं।
कोट
विभाग रोड सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। सभी ड्राइवरों से अपील है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जान का नुकसान रोकने के लिए जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं।
विज्ञापन
राजेश गुप्ता, एआरटीओ
विज्ञापन
राजोरी। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने 9 फरवरी 2026 को नेशनल हाईवे एनएच -144ए पर नौशेरा के ठालका में हुए जानलेवा सड़क हादसे में शामिल दो वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। सड़क हादसे में टेंपो ट्रैवलर रजिस्ट्रेशन नंबर जेके11जी-9495 और टिप्पर रजिस्ट्रेशन नंबर जेके11ई -0570 शामिल थे जो आमने-सामने टकरा गए और हादसे में पांच लोगों को चोटें आईं थी। इसमें एक गाड़ी सड़क से फिसलकर नदी के किनारे जा गिरी थी।
मौके पर जांच करने पर पता चला कि दोनों गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से चलाई जा रही थीं जिससे लोगों की जान को खतरा था। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया जिसमें सज्जाद अहमद जराल के नाम पर जारी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जेके11-20140042441 और निरबैर सिंह के नाम पर जारी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जेके 11-20160057843 शामिल हैं।
विज्ञापन
कोट
विभाग रोड सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। सभी ड्राइवरों से अपील है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जान का नुकसान रोकने के लिए जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं।
विज्ञापन
राजेश गुप्ता, एआरटीओ