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Kathua News: 15 तक शहीदी चौक से मेन बाजार तक वाहनों का प्रवेश बंद
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-त्योहारी सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रखने के लिए डीसी ने जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। त्योहारी सीजन में शहर का ट्रैफिक दुरुस्त रखने और भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए जिला उपायुक्त ने 15 नवंबर तक शहीदी चौक से मेन बाजार तक हर तरह के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
जिला उपायुक्त ने जारी आदेश में लिखा है कि त्योहारी सीजन में मेन बाजार सहित अन्य स्थानों पर भारी भीड़ जुटने का अंदेशा है। ऐसे में ट्रैफिक बाधित न हो और लोग सुकून से खरीदारी कर सकें। इसके चलते शहीदी चौक से मिनी बस, ऑटो, निजी वाहन शहीदी के रास्ते मेन बाजार और नगरी चौक तक नहीं जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें शहीद कैप्टन सुनील चौधरी चौक, वी-मार्ट और जराई चौक से होते हुए मुखर्जी चौक पहुंचना होगा। इसके अलावा, शहीदी चौक में एसबीआई बैंक व अन्य दुकानों के सामने वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने मिनी बस, ऑटो सहित विभिन्न यूनियनों और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग सहयोग करें तो ट्रैफिक दुरुस्त रहेगी। लोग सुकून से खरीदारी कर सकेंगे। इस आदेश के उल्लंघन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया कि यह आदेश तुरंत लागू होकर 15 नवंबर तक जारी रहेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। त्योहारी सीजन में शहर का ट्रैफिक दुरुस्त रखने और भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए जिला उपायुक्त ने 15 नवंबर तक शहीदी चौक से मेन बाजार तक हर तरह के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
जिला उपायुक्त ने जारी आदेश में लिखा है कि त्योहारी सीजन में मेन बाजार सहित अन्य स्थानों पर भारी भीड़ जुटने का अंदेशा है। ऐसे में ट्रैफिक बाधित न हो और लोग सुकून से खरीदारी कर सकें। इसके चलते शहीदी चौक से मिनी बस, ऑटो, निजी वाहन शहीदी के रास्ते मेन बाजार और नगरी चौक तक नहीं जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें शहीद कैप्टन सुनील चौधरी चौक, वी-मार्ट और जराई चौक से होते हुए मुखर्जी चौक पहुंचना होगा। इसके अलावा, शहीदी चौक में एसबीआई बैंक व अन्य दुकानों के सामने वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने मिनी बस, ऑटो सहित विभिन्न यूनियनों और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग सहयोग करें तो ट्रैफिक दुरुस्त रहेगी। लोग सुकून से खरीदारी कर सकेंगे। इस आदेश के उल्लंघन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया कि यह आदेश तुरंत लागू होकर 15 नवंबर तक जारी रहेंगे।
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