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Kathua News: 15 दिन तक चलेगी प्री-लोक अदालत, आज से होगी शुरू
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- 8 मार्च वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 15 दिन तक प्री-लोक अदालत का आयोजन करेगा। जिसकी वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र से 21 फरवरी से शुरूआत होगी जो 7 मार्च तक जारी रहेंगी।
इसके बाद आगामी 8 मार्च को राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामले सहित लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाए जाएंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्री-लिटिगेशन मामले में चेक बाउंस मामले, बैंक वसूली मामले, श्रम विवाद सहित पानी के बिल मामलों को सुना जाएगा। वहीं, अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों में से आपराधिक समझौता योग्य मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस मामले), बैंक वसूली के मामले, एमएसीटी, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण के मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, श्रम चालान और सिविल मामलों पर सुनवाई की जाएगी।
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इस संबंध में कोई भी व्यक्ति या विभाग जो लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहता है। वे मामले के विवरण उसका शीर्षक, केस संख्या और तारीख के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 15 दिन तक प्री-लोक अदालत का आयोजन करेगा। जिसकी वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र से 21 फरवरी से शुरूआत होगी जो 7 मार्च तक जारी रहेंगी।
इसके बाद आगामी 8 मार्च को राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामले सहित लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाए जाएंगे।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्री-लिटिगेशन मामले में चेक बाउंस मामले, बैंक वसूली मामले, श्रम विवाद सहित पानी के बिल मामलों को सुना जाएगा। वहीं, अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों में से आपराधिक समझौता योग्य मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस मामले), बैंक वसूली के मामले, एमएसीटी, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण के मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, श्रम चालान और सिविल मामलों पर सुनवाई की जाएगी।
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इस संबंध में कोई भी व्यक्ति या विभाग जो लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहता है। वे मामले के विवरण उसका शीर्षक, केस संख्या और तारीख के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकता है।