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पीएमएवाई-ग्रामीण : छूट गए परिवारों का सर्वेक्षण शुरू, 31 मार्च पंजीकरण की अंतिम तिथि
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। सहायक आयुक्त विकास कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जिले भर में छूटे हुए परिवारों के लिए सर्वेक्षण (आवास+ 2024) शुरू किया गया है। इसके पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
विभाग की ओर से प्रत्येक पंचायत में एक सर्वेक्षक लगाया गया है। सर्वेक्षण में स्व सर्वेक्षण और सहायता प्राप्त सर्वेक्षण का विकल्प शामिल है। आवेदक दोनों में किसी एक के माध्यम से खुद को आवासीय सहायता पाने के लिए पंजीकृत कर सकता है। विभाग के अनुसार सफल पंजीकरण के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। सहायता प्राप्त सर्वेक्षण में सर्वेक्षक ऐसे प्रत्येक घर का दौरा कर सर्वेक्षण विवरण और तस्वीरें सरकार की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अपलोड करेगा।
जबकि स्व सर्वेक्षण मोड पर आवेदन करने के लिए आवेदक को ही सारी प्रक्रिया खुद पूरी करनी होगी। आवासीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदक को संबंधित चौकीदार या नंबरदार से एक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी जिसमें यह तय होगा कि आवेदक का परिवार एक स्वतंत्र परिवार है। यह सत्यापन के वक्त भी आवश्यक होगा।
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इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
1.मोटर चालित तीन या चारपहिया वाहन
2.मशीनीकृत तीन/चारपहिया कृषि उपकरण
3. 50 हजार रुपये और उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड
4. ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
5. परिवार का कोई भी सदस्य 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक कमाता हो
6. सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
7. आयकर का भुगतान करने वाले
8. व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले
9. ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक होने पर
10. पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का मालिक होना पर
11. पहले से ही पक्का घर का मालिक होना पर
12. आईएवाई/पीएमएवाई-जी/राज्य सहायता (यदि कोई हो) के तहत पहले से ही लाभ उठाया हुआ होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
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कोट...
योजना का लाभ उठाने के लिए आवास वंचित लोगों को आगे आना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया संबंधित विभाग की ओर से पूरी की जाएगी। जिसमें ग्राम सभा की मुख्य भूमिका होगी। पंचायत ग्राम सभा ही निर्धारित करेगी कि किस परिवार को पहले और बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद तय होगा कि जिला भर में कितने लोगों को आवासीय सहायता मिलेगी।
-- अखिल सदोत्रा, सहायक आयुक्त विकास कठुआ।
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कठुआ। सहायक आयुक्त विकास कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जिले भर में छूटे हुए परिवारों के लिए सर्वेक्षण (आवास+ 2024) शुरू किया गया है। इसके पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
विभाग की ओर से प्रत्येक पंचायत में एक सर्वेक्षक लगाया गया है। सर्वेक्षण में स्व सर्वेक्षण और सहायता प्राप्त सर्वेक्षण का विकल्प शामिल है। आवेदक दोनों में किसी एक के माध्यम से खुद को आवासीय सहायता पाने के लिए पंजीकृत कर सकता है। विभाग के अनुसार सफल पंजीकरण के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। सहायता प्राप्त सर्वेक्षण में सर्वेक्षक ऐसे प्रत्येक घर का दौरा कर सर्वेक्षण विवरण और तस्वीरें सरकार की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अपलोड करेगा।
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जबकि स्व सर्वेक्षण मोड पर आवेदन करने के लिए आवेदक को ही सारी प्रक्रिया खुद पूरी करनी होगी। आवासीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदक को संबंधित चौकीदार या नंबरदार से एक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी जिसमें यह तय होगा कि आवेदक का परिवार एक स्वतंत्र परिवार है। यह सत्यापन के वक्त भी आवश्यक होगा।
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इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
1.मोटर चालित तीन या चारपहिया वाहन
2.मशीनीकृत तीन/चारपहिया कृषि उपकरण
3. 50 हजार रुपये और उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड
4. ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
5. परिवार का कोई भी सदस्य 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक कमाता हो
6. सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार
7. आयकर का भुगतान करने वाले
8. व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले
9. ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक होने पर
10. पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का मालिक होना पर
11. पहले से ही पक्का घर का मालिक होना पर
12. आईएवाई/पीएमएवाई-जी/राज्य सहायता (यदि कोई हो) के तहत पहले से ही लाभ उठाया हुआ होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
कोट...
योजना का लाभ उठाने के लिए आवास वंचित लोगों को आगे आना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया संबंधित विभाग की ओर से पूरी की जाएगी। जिसमें ग्राम सभा की मुख्य भूमिका होगी। पंचायत ग्राम सभा ही निर्धारित करेगी कि किस परिवार को पहले और बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद तय होगा कि जिला भर में कितने लोगों को आवासीय सहायता मिलेगी।