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Kathua News: बैंक्वेट हॉल पर प्रदूषण नियंत्रण समिति की सख्ती, 36 को जारी किया नोटिस
Tue, 23 Dec 2025 01:17 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Tue, 23 Dec 2025 01:17 AM IST
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कठुआ। जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) ने कठुआ जिले में संचालित बैंक्वेट हॉल्स पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। समिति ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुमति किसी भी उद्योग या बैंक्वेट हॉल का संचालन पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन है। ऐसे में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे 36 बैंक्वेट हॉल्स को नोटिस जारी किया गया है।
जारी नोटिस में समिति ने कहा है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत किसी भी उद्योग या बैंक्वेट हॉल को संचालन से पहले वैध सहमति लेना अनिवार्य है। प्रत्येक बैंक्वेट हॉल को उत्सर्जन और अपशिष्ट जल के मानकों का पालन करते हुए आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने होंगे।
विभाग के अनुसार जिले में कुछ बैंक्वेट हॉल बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे हैं। समिति ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए कहा कि इस स्थिति में संचालन करना पर्यावरणीय कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है जिसमें जुर्माना, कैद या दोनों का प्रावधान है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना अनुमति संचालन करने वाले बैंक्वेट हॉल्स न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि क्षेत्र में वायु और जल प्रदूषण फैलाकर आम जनता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं।
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समिति ने चेतावनी दी है कि ऐसे बैंक्वेट हॉल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और संचालन बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। नोटिस में संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब दें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण समिति के डिवीजनल अधिकारी अनुपम कौल ने बताया कि जिले में संचालित बैंक्वेट हॉल्स को नोटिस जारी हुए हैं।
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जारी नोटिस में समिति ने कहा है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत किसी भी उद्योग या बैंक्वेट हॉल को संचालन से पहले वैध सहमति लेना अनिवार्य है। प्रत्येक बैंक्वेट हॉल को उत्सर्जन और अपशिष्ट जल के मानकों का पालन करते हुए आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने होंगे।
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विभाग के अनुसार जिले में कुछ बैंक्वेट हॉल बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे हैं। समिति ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए कहा कि इस स्थिति में संचालन करना पर्यावरणीय कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है जिसमें जुर्माना, कैद या दोनों का प्रावधान है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना अनुमति संचालन करने वाले बैंक्वेट हॉल्स न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि क्षेत्र में वायु और जल प्रदूषण फैलाकर आम जनता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं।
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समिति ने चेतावनी दी है कि ऐसे बैंक्वेट हॉल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और संचालन बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। नोटिस में संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब दें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण समिति के डिवीजनल अधिकारी अनुपम कौल ने बताया कि जिले में संचालित बैंक्वेट हॉल्स को नोटिस जारी हुए हैं।