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Kathua News: लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में लगा जुर्माना, कोर्ट उठने तक का कारावास
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आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार करने के बाद अदालत ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पर 500 रुपये जुर्माना और कोर्ट उठने तक न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा आरोपी की ओर से अपना अपराध स्वीकार करने के बाद सुनाई है।
मामले की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। पुलिस ने गत 22 मई को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया था। इसमें आरोपी मोहम्मद यासीन निवासी कप्रान, शोपियां पर आरोप था कि वह अपने वाहन को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। सुनवाई के दौरान आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुआ और उसने अपराध स्वीकार किया।
इसके बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया तथा अदालत उठने तक कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने जुर्माने की राशि अदालत में मौके पर ही जमा करा दी, जिसे सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पर 500 रुपये जुर्माना और कोर्ट उठने तक न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा आरोपी की ओर से अपना अपराध स्वीकार करने के बाद सुनाई है।
मामले की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। पुलिस ने गत 22 मई को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया था। इसमें आरोपी मोहम्मद यासीन निवासी कप्रान, शोपियां पर आरोप था कि वह अपने वाहन को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। सुनवाई के दौरान आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुआ और उसने अपराध स्वीकार किया।
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इसके बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया तथा अदालत उठने तक कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने जुर्माने की राशि अदालत में मौके पर ही जमा करा दी, जिसे सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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