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Kathua News: अमरनाथ यात्रा से पहले होटलों, गेस्ट हाउसों, लॉज व ढाबों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश
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15 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा सीसीटीवी फुटेज, प्रवेशद्वार लखनपुर में और बढ़ेगी की सुरक्षा
आगंतुकों, विदेशी नागरिकों का पुलिस द्वारा किया जाएगा सत्यापन, दो माह तक लागू रहेगा आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। तीन जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। डीसी (उपायुक्त) राजेश शर्मा ने आदेश जारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू-पठानकोट के सटे होटलों, गेस्ट हाउसों, लॉज, ढाबों और अन्य व्यावसायिक आवासीय इकाइयों में सीसीटीवी स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों का सत्यापन हो सके।
उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा कि इन होटलों सहित अन्य व्यावसायिक इकाइयों के मालिकों को सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग 15 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा सके। आदेश के मुताबिक, किसी भी पर्यटक या आगंतुक को कमरा आवंटित करने से पहले उसकी पहचान का सत्यापन अनिवार्य होगा। उन्होंने होटल संचालकों को बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति न दें।
खासकर उन विदेशी नागरिकों को जो किसी कारण से जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष दौरे पर आते है। जारी आदेश के अनुसार, पर्यटकों और आगंतुकों से आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी अथवा अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र प्राप्त कर उनका रिकॉर्ड रखना होगा। संबंधित दस्तावेजों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
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विदेशी नागरिकों के सत्यापन पर जोर
प्रशासन ने सूचना जारी कर कहा कि जिले में कुछ विदेश नागरिकों का नियमित औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाइयों में दौरा करने की सूचना आई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यवसायिक या अन्य उद्देश्यों से आने वाले विदेशी नागरिकों का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इससे उनके आगमन के उद्देश्य और गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इसके साथ ही उपायुक्त ने जम्मू-कश्मीर के प्रवेशद्वार लखनपुर में सुरक्षा जांच को और सख्त करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस से लखनपुर में वाहनों की रैंडम चेकिंग बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने को कहा है।
हाईवे और प्रमुख खाद्य केंद्रों पर पुलिस की रहेगी नजर
डीसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों में पहले से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हाईवे परियोजना के पूर्ण होने के बाद पूरे मार्ग पर व्यापक निगरानी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा, जिले के प्रमुख फूड हब और सार्वजनिक स्थलों पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन समय-समय पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर उनमें आवश्यक बदलाव और नए प्रावधान जोड़ता रहेगा ताकि जिले में आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
दो माह तक प्रभावी रहेंगे आदेश
यह आदेश आगामी दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे। अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई होटल संचालक इन आदेशों का कड़ाई से पालन नहीं करता है तो सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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आगंतुकों, विदेशी नागरिकों का पुलिस द्वारा किया जाएगा सत्यापन, दो माह तक लागू रहेगा आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। तीन जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। डीसी (उपायुक्त) राजेश शर्मा ने आदेश जारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू-पठानकोट के सटे होटलों, गेस्ट हाउसों, लॉज, ढाबों और अन्य व्यावसायिक आवासीय इकाइयों में सीसीटीवी स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों का सत्यापन हो सके।
उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा कि इन होटलों सहित अन्य व्यावसायिक इकाइयों के मालिकों को सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग 15 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा सके। आदेश के मुताबिक, किसी भी पर्यटक या आगंतुक को कमरा आवंटित करने से पहले उसकी पहचान का सत्यापन अनिवार्य होगा। उन्होंने होटल संचालकों को बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति न दें।
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खासकर उन विदेशी नागरिकों को जो किसी कारण से जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष दौरे पर आते है। जारी आदेश के अनुसार, पर्यटकों और आगंतुकों से आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी अथवा अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र प्राप्त कर उनका रिकॉर्ड रखना होगा। संबंधित दस्तावेजों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
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विदेशी नागरिकों के सत्यापन पर जोर
प्रशासन ने सूचना जारी कर कहा कि जिले में कुछ विदेश नागरिकों का नियमित औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाइयों में दौरा करने की सूचना आई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यवसायिक या अन्य उद्देश्यों से आने वाले विदेशी नागरिकों का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इससे उनके आगमन के उद्देश्य और गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इसके साथ ही उपायुक्त ने जम्मू-कश्मीर के प्रवेशद्वार लखनपुर में सुरक्षा जांच को और सख्त करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस से लखनपुर में वाहनों की रैंडम चेकिंग बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने को कहा है।
हाईवे और प्रमुख खाद्य केंद्रों पर पुलिस की रहेगी नजर
डीसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों में पहले से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हाईवे परियोजना के पूर्ण होने के बाद पूरे मार्ग पर व्यापक निगरानी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा, जिले के प्रमुख फूड हब और सार्वजनिक स्थलों पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन समय-समय पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर उनमें आवश्यक बदलाव और नए प्रावधान जोड़ता रहेगा ताकि जिले में आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
दो माह तक प्रभावी रहेंगे आदेश
यह आदेश आगामी दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे। अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई होटल संचालक इन आदेशों का कड़ाई से पालन नहीं करता है तो सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।