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Kathua News: लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी पर लगाया 1,000 रुपये जुर्माना
Sat, 11 Apr 2026 12:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Sat, 11 Apr 2026 12:56 AM IST
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अदालत से
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 मार्च को कोर्ट में प्रस्तुत किया था चालान
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला आरोपी के बीएनएस की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत अपराध कबूलने के बाद सुनाया है।
जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट पूनम गुप्ता की कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार विनोद कुमार पुत्र सरदारी लाल निवासी घगवाल सांबा पर पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया था। 30 मार्च को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। इस मौके पर आरोपी भी कोर्ट में मौजूद था। आरोपी ने वकील की मौजूदगी में कोर्ट में स्वीकारोक्ति आवेदन देकर अपराध को स्वीकार करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने आरोपी को समझाया कि वह अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके द्वारा दर्ज बयान उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है लेकिन आरोपी अपने बयान पर अड़ा रहा। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने जुर्माना राशि मौके पर अदा कर दी जिसके बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 मार्च को कोर्ट में प्रस्तुत किया था चालान
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह फैसला आरोपी के बीएनएस की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत अपराध कबूलने के बाद सुनाया है।
जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट पूनम गुप्ता की कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार विनोद कुमार पुत्र सरदारी लाल निवासी घगवाल सांबा पर पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया था। 30 मार्च को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। इस मौके पर आरोपी भी कोर्ट में मौजूद था। आरोपी ने वकील की मौजूदगी में कोर्ट में स्वीकारोक्ति आवेदन देकर अपराध को स्वीकार करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने आरोपी को समझाया कि वह अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके द्वारा दर्ज बयान उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है लेकिन आरोपी अपने बयान पर अड़ा रहा। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने जुर्माना राशि मौके पर अदा कर दी जिसके बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।
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