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Kathua News: अदालत उठने तक का कारावास और एक हजार का लगा जुर्माना

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Imprisonment till the rising of the court and a fine of one thousand rupees
संवाद न्यूज एजेंसी
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कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाकर एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना और अदालत उठने तक के कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने यह फैसला आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार करने और हादसे में घायल से साथ समझौते के आधार पर सुनाया। मामले की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। लखनपुर पुलिस की ओर से 29 मई को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। चालान के अनुसार, आरोपी बृजेश्वर सिंह निवासी बरवाल पर लखनपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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गत 29 मई को सुनवाई के दौरान आरोपी स्वयं अदालत में उपस्थित होकर लिखित आवेदन देकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया। अंत तक आरोपी अपने बयान पर कायम रहा और अदालत से नरमी बरतने की अपील की। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई। आरोपी ने जुर्माने की राशि मौके पर ही अदालत में जमा करवा दी।
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मामले में घायल संजीव सिंह निवासी बनी और आरोपी ने संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है तथा वे आगे मामले को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों के बयानों और अभियोजन पक्ष की सहमति को देखते हुए बीएनएस धारा के तहत मामले को खत्म करने अनुमति प्रदान कर दी।
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