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वी मार्ट को ठोका 50 हजार जुर्माना

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वी मार्ट को ठोका 50 हजार जुर्माना
कठुआ। लीगल मेट्रोलाजी विभाग ने वीमार्ट रिटेल लिमिटेड पर लीगल मेट्रोलाजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 के उल्लंघन पर 50 हजार का जुर्माना ठोका है। एक उपभोक्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते ही विभागीय टीम ने कठुआ के शहीदी चौक से सटे रिटेल आउटलेट का निरीक्षण किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉकरी और सेल पर रखे गए कपड़ों पर पैकेज कमोडिटीज पर जरूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं थीं, जिसके बाद वीमार्ट रिटेल लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा को मामले से अवगत करवाया गया। कंपनी की ओर से गलती मानी गई और विभाग को कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके बाद विभाग के सहायक नियंत्रक कुलदीप राज ने मामले में 50 हजार का जुर्माना वसूला है। विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बाजार से पैक खाद्य सामग्री खरीदने से पहले निर्माता का नाम, पता, पैकर, इंपोर्टर, वजन, नंबर, दाम, निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि देखकर ही खरीदें। किसी भी तरह की शिकायत के संबंध में लीगल मेट्रोलजी विभाग में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
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