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Kathua News: मवेशी तस्करी के दोषी पर लगाया 5100 रुपये जुर्माना
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- 10-10 हजार की राशि मवेशियों के चारे और उनके परिवहन के लिए गोशाला को देने का आदेश
अदालत से ... का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मवेशी तस्करी के दोषी पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 10-10 हजार की राशि मवेशियों के चारे और पशुओं को कीड़ियां गंडियाल गोशाला में पहुंचाने के खर्च के तौर लिए गोशाला प्रभारी को देने का आदेश दिया है।
आदेश के मुताबिक दोषी को दो हजार रुपये जुर्माना सरकारी आदेश की अवहेलना करने और तीन हजार की राशि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने के लिए लगाया है। जबकि एक सौ रुपये मवेशियों के साथ क्रूरता करने के लिए अदा करने को कहा गया है। बता दें कि मामले में दोषी रोहित कुमार निवासी ज्यौड़ियां जम्मू को पशु तस्करी के आरोप में लखनपुर पुलिस ने गत वर्ष गिरफ्तार किया था। आरोपी पर बीएनएस की धारा 223, पीसीए अधिनियम की धारा 11 और एमवी एक्ट की धारा 3/181 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
23 जनवरी 2025 को आरोपी ने अपने दोष की स्वीकारोक्ति के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन दिया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह (आरोपी) स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को एक बार फिर सोचने का समय दिया। लेकिन आरोपी अपनी स्वीकारोक्ति पर अड़ा रहा। जिसके बाद उसे मामले में दोषी करार दिया गया। क्योंकि दोषी ने पहली बार अपराध किया था। इसलिए अदालत ने दोषी के प्रति नरम रुख अपनाते हुए उसे 5100 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद मामले में उसे रिहा कर दिया।
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अदालत से ... का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मवेशी तस्करी के दोषी पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 10-10 हजार की राशि मवेशियों के चारे और पशुओं को कीड़ियां गंडियाल गोशाला में पहुंचाने के खर्च के तौर लिए गोशाला प्रभारी को देने का आदेश दिया है।
आदेश के मुताबिक दोषी को दो हजार रुपये जुर्माना सरकारी आदेश की अवहेलना करने और तीन हजार की राशि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने के लिए लगाया है। जबकि एक सौ रुपये मवेशियों के साथ क्रूरता करने के लिए अदा करने को कहा गया है। बता दें कि मामले में दोषी रोहित कुमार निवासी ज्यौड़ियां जम्मू को पशु तस्करी के आरोप में लखनपुर पुलिस ने गत वर्ष गिरफ्तार किया था। आरोपी पर बीएनएस की धारा 223, पीसीए अधिनियम की धारा 11 और एमवी एक्ट की धारा 3/181 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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23 जनवरी 2025 को आरोपी ने अपने दोष की स्वीकारोक्ति के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन दिया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह (आरोपी) स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को एक बार फिर सोचने का समय दिया। लेकिन आरोपी अपनी स्वीकारोक्ति पर अड़ा रहा। जिसके बाद उसे मामले में दोषी करार दिया गया। क्योंकि दोषी ने पहली बार अपराध किया था। इसलिए अदालत ने दोषी के प्रति नरम रुख अपनाते हुए उसे 5100 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद मामले में उसे रिहा कर दिया।
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