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Kathua News: बाइक चोरी मामले में आरोपी को अदालत ने दी सशर्त जमानत

Mon, 07 Apr 2025 12:41 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Mon, 07 Apr 2025 12:41 AM IST
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Court granted conditional bail to the accused in bike theft case
जमानती बांड और समान राशि जिला जेल प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश
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कठुआ। उप न्यायाधीश अमनदीप कौर ने बाइक चोरी मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार मामले में आरोपी को जमानत के लिए 30 हजार रुपये का बांड और समान राशि का व्यक्तिगत बांड जिला जेल प्रभारी कठुआ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया कि अभियुक्त किसी भी तरीके से मामले में जारी जांच में बाधा नहीं डालेगा और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
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पुलिस की ओर से दायर रिपोर्ट के अनुसार आरोपी इमरान भट निवासी संबल डांगा उधमपुर पर आरोप है कि उसने दो मार्च को शहर के वार्ड 17 कबीर नगर घर के बाहर से खड़ी बाइक को चोरी किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के वकील ने 15 मार्च को आरोपी की जमानत के लिए अर्जी दायर की, जिसमें आरोपी के वकील ने कहा कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है और पुलिस ने उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच के लिए पुलिस को याचिकाकर्ता की जरूरत नहीं है और न ही कोई बरामदगी की जानी है। लिहाजा आरोपी को जमानत पर रिहा करने की अपील की गई। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि समाज में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मामले की जांच अभी भी चल रही है। इसलिए आरोपी को जमानत देते समय कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि न्यायशास्त्र का सिद्धांत है कि जमानत देना एक नियम है और इसे अस्वीकार करना एक अपवाद है। इसके अलावा अभियुक्त की ओर से किया गया अपराध न तो आजीवन कारावास से दंडनीय है और न ही मृत्युदंड से। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित करेगा। लिहाजा कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत का निर्देश दिया। संवाद
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