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Kathua News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को सशर्त जमानत

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Court Gave Conditional Bail to Accused in NDPS Act Case
संवाद न्यूज एजेंसी
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कठुआ। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने नशा तस्करी के एक मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन राजबाग में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 21 और 22 के तहत दंडनीय अपराध का मामला दर्ज है।
दर्ज एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने हीरानगर के बट्ठल चक निवासी आरोपी रफी से 7.09 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद कर उसे गिरफ्तार किया था। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीर प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के संभावित जोखिम का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने माना कि नशीले पदार्थ की मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी में आती है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के कड़े प्रावधानों को लागू नहीं करती है। नतीजतन, अदालत ने रफी को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी कि वह 30,000 रुपये का निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार पेश करे। आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करने और गवाहों से संपर्क न करने की हिदायत भी दी गई है।
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