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पंजाब में नौकरी, व्यापार करने वाले लोगों की सप्ताह में एक बार होगी जांच

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corona virous
कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बसोहली प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने पंजाब की तरफ से अटल सेतु पार कर जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के लिए टेस्टिंग प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। बिना स्वास्थ्य जांच के किसी भी व्यक्ति को जम्मू-कश्मीर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं बसोहली क्षेत्र के जो लोग पंजाब में नौकरी करते हैं, उनके हफ्ते में एक बार कोविड-19 के टेस्ट करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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व्यापार वर्ग से जुड़े लोग जो रोजाना अटल सेतु से आते जाते हैं, उनके भी हफ्ते में एक बार टेस्टिंग करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आपात सेवाओं के लिए अटल सेतु पर आवाजाही की इजाजत दी गई है। अटल सेतु पर अनचाही आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए एसडीपीओ बसोहली को पर्याप्त नफरी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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सुबह छह से लेकर रात आठ बजे तक आवाजाही का समय रहेगा। अटल सेतु के साथ तैनात एंट्री रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हर आने जाने वाले वाहनों व लोगों का रिकॉर्ड रहेगा। बाहरी राज्यों के मजदूर जो बसोहली-बनी में काम करने के लिए आते हैं, ग्रेफ और पीएमजीएसवाई प्रोजेक्ट के लोगों समेत सभी का आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट जरूरी होगा। कठुआ, जम्मू से बसोहली, बनी में सरकारी सेवाएं देने वाले कर्मियों व अधिकारियों को अटल सेतु के जरिए आने तो दिया जाएगा, लेकिन वापसी के समय प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें महानपुर-बसंतपुर मार्ग से होते हुए लखनपुर से होकर जाना होगा।
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सुरक्षा व्यवस्था, सैंपलिंग, टेस्टिंग सेंटर का किया निरीक्षण
शुक्रवार को एडीसी बसोहली तिलकराज थापा ने भी तहसीलदार अमन आनंद, खंड चिकित्सा अधिकारी अनुराधा केरणी, ईओ पीआर सांगड़ा के साथ सुरक्षा व्यवस्था, सैंपलिंग, टेस्टिंग सेंटर आदि का निरीक्षण कर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। नगर कमेटी के ईओ पीआर संगड़ा को साफ सफाई बनाए रखने और सैनिटाइजेशन करने के निर्देश जारी किए गए।

मास्क न लगाने पर दुकानदारों पर होगा 2000 तक जुर्माना
एडीसी ने बताया कि बसोहली के सभी दुकानदारों के भी शीघ्र कोविड-19 के टेस्ट करवाए जाएंगे। खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि रोजाना 550 लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है और अटल सेतु से आने वाले लोगों के रोजाना 230 के करीब टेस्ट किए जा रहे हैं। एडीसी ने बताया कि बाहर बिना मास्क के नजर आने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दुकानों के भीतर बिना मास्क के बैठने वाले दुकानदारों पर 2000 तक का जुर्माना किया जाएगा।
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