{"_id":"680946bb3e6fe0d10d0cd561","slug":"conditional-bail-granted-to-accused-in-ndps-act-case-kathua-news-c-201-1-knt1009-119533-2025-04-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kathua News: एनडीपीएस अधिनियम मामले में आरोपी को दी सशर्त जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kathua News: एनडीपीएस अधिनियम मामले में आरोपी को दी सशर्त जमानत
Thu, 24 Apr 2025 01:29 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Thu, 24 Apr 2025 01:29 AM IST
विज्ञापन
लखनपुर पुलिस ने आरोपी को 4.28 ग्राम हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार मामले में आरोपी को जमानत के 30 हजार का जमानती बांड न्यायालय के समक्ष और समान राशि का व्यक्तिगत बांड जिला जेल प्रभारी के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को मामले की जांच में सहयोग करने के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को किसी भी तरीके से प्रभावित न करने का आदेश दिया है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार मामले में आरोपी परमवीर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी माधोपुर पठानकोट पंजाब को लखनपुर पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 4.28 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।
6 अप्रैल को आरोपी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर कर जमानत की अपील की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। लिहाजा उसे जमानत दी जाए। जमानत का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी एनडीपीएस के एक जघन्य और गैर-जमानती अपराध में शामिल था।
विज्ञापन
इसके लिए एक साल के कारावास का प्रावधान है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी से बरामद की गई हेरोइन की मात्रा कम है, इसलिए मामले में एनडीपीएस की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होती है। आवेदक पिछले दो सप्ताह से सलाखों के पीछे है और उसे और ज्यादा हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत सुनाई गई।
विज्ञापन
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार मामले में आरोपी को जमानत के 30 हजार का जमानती बांड न्यायालय के समक्ष और समान राशि का व्यक्तिगत बांड जिला जेल प्रभारी के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को मामले की जांच में सहयोग करने के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को किसी भी तरीके से प्रभावित न करने का आदेश दिया है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार मामले में आरोपी परमवीर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी माधोपुर पठानकोट पंजाब को लखनपुर पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 4.28 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।
विज्ञापन
6 अप्रैल को आरोपी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर कर जमानत की अपील की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। लिहाजा उसे जमानत दी जाए। जमानत का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी एनडीपीएस के एक जघन्य और गैर-जमानती अपराध में शामिल था।
विज्ञापन
इसके लिए एक साल के कारावास का प्रावधान है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी से बरामद की गई हेरोइन की मात्रा कम है, इसलिए मामले में एनडीपीएस की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होती है। आवेदक पिछले दो सप्ताह से सलाखों के पीछे है और उसे और ज्यादा हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत सुनाई गई।