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ईंट भट्ठों की बंदी के आदेश पर रोक

Thu, 05 May 2016 01:08 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/कठुआ
ब्यूरो,अमर उजाला/कठुआ Updated Thu, 05 May 2016 01:08 AM IST
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Brick kilns closure order stayed
supreme court

सांबा और कठुआ जिलों के 45 ईंट भट्ठों को बंद करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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जवाब नहीं मिलने तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर रोक लगाई जाती है। ईंट भट्ठा मालिकों की ओर से पेश हुए एडवोकेट यासिर एजाज टाक ने कहा कि कठुआ और सांबा जिलों में ईंट भट्ठे 30-40 वर्ष से चल रहे हैं।
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निर्माण के लिए बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए चलाए जा रहे ईंट भट्ठे सुविधाजनक दर पर ईंटों की सप्लाई देते हैं। ईंटें चूंकि आम आदमी की जरूरत हैं, लिहाजा यह मामला संवेदनशील है।
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हाईकोर्ट जम्मू के जस्टिस ताशी राबस्तन ने सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। दूसरे पक्ष को जानने और अगली तिथि तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश पर रोक लगाई जाती है।  जेएनएफ

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