फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Kathua News ›   animal traifiking

Kathua News: मवेशियों को क्रूरता से ले जा रहे दो ट्रक को कोर्ट ने शर्तों पर किया रिलीज

विज्ञापन
animal traifiking
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


अदालत से..............



कठुआ। मुंसिफ न्यायाधीश ने मवेशियों को कथित अवैध एवं क्रूरता के साथ परिवहन करने के मामले में जब्त दो ट्रकों को कड़ी शर्तों के साथ रिलीज किया है। कोर्ट ने दोनों वाहनों में लदे 32 मवेशियों की 19 दिनों तक उनकी देखभाल, परिवहन और चारे के खर्च हुई कुल 1 लाख 61 हजार 120 रुपये राशि जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि कीड़ियां गंडियाल गोशाला के खाते में जमा होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी इन वाहनों को रिहा करने का आदेश दिया है।


मामले की सुनवाई मुंसिफ न्यायाधीश वीरेन मगोत्रा की अदालत में की गई। दोनों ट्रकों के चालक मो. सज्जाद और जाफर हुसैन निवासी छन्नी हिम्मत, जम्मू ने अपने अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई गत 12 सितंबर को की गई। कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार, हटली पुलिस ने दोनों वाहनों को गत 28 अगस्त को मवेशी तस्करी करने के आरोप में जब्त किया था। एक वाहन में कुल 15 मवेशी, जबकि दूसरे वाहन में 17 मवेशी क्रूरता के साथ और बिना पानी-चारे के साथ लदे हुए पाए गए थे। पुलिस कार्रवाई के बाद सभी जब्त किए गए पशुओं को सुरक्षित देखभाल के लिए कीरियां गंडियाल गौशाला में भेज दिया गया था। पुलिस ने वाहनों की रिहाई का विरोध करते हुए कहा कि ट्रक मामले की जांच में केस प्रॉपर्टी है और इसके दोबारा इसी तरह की गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। अदालत ने उच्च न्यायालय का आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वाहन को लंबे समय तक पुलिस परिसर में खड़ा रखने से उसके मूल्य में कमी और नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों में वाहन की दोबारा अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल की आशंका को कड़ी शर्तों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने एक वाहन पर 75 हजार 525 रुपये, जबकि दूसरे वाहन पर 85 हजार 595 रुपये की राशि जमा करने के बाद शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया। यह राशि प्रतिदिन प्रत्येक मवेशी के रखरखाब, परिवहन और चारे के लिए 265 जमा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने शर्त रखी कि मुकदमे के निपटारे तक ट्रक को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा और उसके रंग, रजिस्ट्रेशन मार्किंग अथवा अन्य भौतिक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वाहन का इस्तेमाल किसी भी गैरकानूनी गतिविधि, विशेषकर कानून का उल्लंघन करते हुए पशुओं के परिवहन के लिए नहीं किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed