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Kathua News: वाहन तेज चलाने से बच्ची की मौत के मामले में आरोपी बरी

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Accused acquitted in case of rash driving leading to death of girl
कठुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट महानपुर ने लापरवाही से वाहन चलाने के चलते बच्ची की मौत के मामले में आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। आदेश के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपी की कथित लापरवाही या तेज रफ्तार वाहन चलाने के आरोप को सही साबित नहीं कर सका। इसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया।
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मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट कंगना गुप्ता की अदालत में की गई। कोर्ट में दायर चालान के अनुसार, आरोपी अनीस अहमद निवासी उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) पर आरोप था कि वह लापरवाही के साथ तेज गति से वाहन चला रहा था। इस कारण वाहन की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई थी।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 27 दिसंबर 2023 को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान को सुना। अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष के मुख्य तीन गवाहों ने कोर्ट में बयान दिया कि वे स्वयं दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। वे हादसे के बाद घायल लोगों की सहायता के लिए मौके पर पहुंचे थे।
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वहीं, वाहन में मौजूद आरोपी की पत्नी और मृत बच्ची की मां ने भी अपने बयान में कहा कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन के कारण उनकी कार अनियंत्रित हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। उन्होंने भी आरोपी की किसी लापरवाही का उल्लेख नहीं किया।

कोर्ट में सभी गवाहों के बयान की जांच करने बाद पाया कि दुर्घटना के समय मौजूद किसी भी व्यक्ति अथवा बाद में सहायता के लिए पहुंचे किसी भी गवाह ने आरोपी की गलती या लापरवाही की पुष्टि नहीं की। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी अनीस अहमद को सभी आरोपों से बरी करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी के निजी मुचलके और जमानती बांड भी समाप्त कर मामले का निपटारा करने का फैसला सुनाया। संवाद
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