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चिकन तस्करी का प्रयास विफल
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कठुआ। चिकन के स्थान पर मच्छली बताकर मीट की तस्करी करने के प्रयास को आबकारी विभाग ने विफल कर दिया है। इसके साथ ही व्यक्ति को टोल टैक्स बचाने के लिए गलत जानकारी देने पर दो लाख से अधिक का जुर्माना भी किया गया। आबकारी विभाग ने ट्रक को जेके लेवी आफ टोल्ज एक्ट के तहत जुर्माना किया।
आबकरी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक (जेके03ई-7266) में मछली बताकर चिकन ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। लखनपुर आबकारी विभाग के टोल प्लाजा पर ग्रीन कारीडोर में इसके लिए फास्ट एसेस रहता है। ऐसे में वहां पर अधिकारी को ट्रक चालक ने ट्रक में मछली होने की बात कही। चुंकि मछली पर 235 रुपये प्रति क्विंटल और चिकन पर 900 रुपये प्रति क्विंटल टोल टैक्स लगता है। ऐसे में ट्रक चालक ने मछली होने की बात कही। अधिकारी ने संदेह होने पर ट्रक की जांच कर उसमें 2240 किलो पैकड चिकन बरामद किया गया, जो मछली की आड़ में तस्करी कर ले जाया जा रहा था। ऐसे में ट्रक चालक को जेके लेवी आफ टोल एक्ट के तहत 221760 रुपये का जुर्माना किया गया।
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आबकरी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक (जेके03ई-7266) में मछली बताकर चिकन ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। लखनपुर आबकारी विभाग के टोल प्लाजा पर ग्रीन कारीडोर में इसके लिए फास्ट एसेस रहता है। ऐसे में वहां पर अधिकारी को ट्रक चालक ने ट्रक में मछली होने की बात कही। चुंकि मछली पर 235 रुपये प्रति क्विंटल और चिकन पर 900 रुपये प्रति क्विंटल टोल टैक्स लगता है। ऐसे में ट्रक चालक ने मछली होने की बात कही। अधिकारी ने संदेह होने पर ट्रक की जांच कर उसमें 2240 किलो पैकड चिकन बरामद किया गया, जो मछली की आड़ में तस्करी कर ले जाया जा रहा था। ऐसे में ट्रक चालक को जेके लेवी आफ टोल एक्ट के तहत 221760 रुपये का जुर्माना किया गया।
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