जम्मू: दो मूल वेतन से अधिक मूल्य की संपत्ति का ब्योरा देंगे कर्मी, प्रदेश सरकार ने अधिनियम और नियमों में किया संशोधन
अमर उजाला ब्यूरो, जम्मू
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 11 Jan 2022 11:21 PM IST
सार
प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर पब्लिक मेन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन आफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजन एक्ट 1983 की धारा 16 व अन्य रूल्स 1998 में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी और परिवार की चल सहित अन्य संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा।
विज्ञापन
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा।
- फोटो : अमर उजाला