{"_id":"61cd66d15180c938706c697a","slug":"jammu-kashmir-two-former-divisional-commissioners-and-dc-of-kashmir-summoned-to-the-leader-in-the-roshni-scam","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: रोशनी घोटाले में कश्मीर के दो पूर्व मंडलायुक्तों और डीसी, नेता को समन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर: रोशनी घोटाले में कश्मीर के दो पूर्व मंडलायुक्तों और डीसी, नेता को समन
Thu, 30 Dec 2021 01:29 PM IST
करिश्मा चिब
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Thu, 30 Dec 2021 01:29 PM IST
सार
सीबीआई जांच में प्रथम दृष्टया एक डीसी, अन्य अधिकारी व राजनेता की संलिप्तता आई सामने।
विज्ञापन
सीबीआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बहुचर्चित रोशनी घोटाले में कश्मीर के दो पूर्व मंडलायुक्तों, एक उपायुक्त समेत कई अधिकारियों को श्रीनगर की सीबीआई विशेष अदालत ने समन जारी किया है। इन अधिकारियों में पूर्व मंडलायुक्त बशारत अहमद डार, महबूब इकबाल, पूर्व उपायुक्त एजाज इकबाल, सहायक आयुक्त नजूल मुश्ताक अहमद मलिक, तहसीलदार अकरम खान और एक राजनीतिक नेता सज्जाद परवेज शामिल हैं। कोर्ट ने पाया है कि सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में प्रथम दृष्टया इन अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ रही है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें- आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार: छह दहशतगर्दों का खात्मा, फिर मिली आतंकियों की पसंदीदा 'एम-4', जानिए इसमें ऐसा क्या है खास?
विज्ञापन
सीबीआई ने 2020 में इसे लेकर केस दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश जतिंदर सिंह जमवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई की जांच में उक्त लोगों को आरोपी बताया गया है। अब तक सरकारी वकील की ओर से जो सबूत और रिकॉर्ड पेश किया गया है, उसकी प्रारंभिक जांच में आरोपों को आधार मिल रहा है। धारा 420 और 120-बी के आरोपों में चूंकि संलिप्तता नजर आ रही है, लिहाजा समन जारी किया जाता है। सुनवाई 4 फरवरी को होगी।
विज्ञापन