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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu and Kashmir: Lime of 45 thousand imposed in the name of hair transplant, know the whole matter

जम्मू-कश्मीर: हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर लगाया 45 हजार का चूना, जानिए पूरा मामला

Mon, 09 Aug 2021 10:56 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Mon, 09 Aug 2021 10:56 PM IST
सार

उक्त क्लीनिक ने एक व्यक्ति से हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर 45 हजार रुपये की ठगी की। पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट में इसकी शिकायत की। कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया के तहत केस चलाने के लिए कहा।

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Jammu and Kashmir: Lime of 45 thousand imposed in the name of hair transplant, know the whole matter
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

रिचफील हेल्थ एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का केस चलाने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि उक्त क्लीनिक ने एक व्यक्ति से हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर 45 हजार रुपये की ठगी की। पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट में इसकी शिकायत की। सीजेएम अमरजीत सिंह ने इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया के तहत केस चलाने का आदेेश दिया है। उक्त क्लीनिक की इंचार्ज एवं मैनेजर डॉ. उजमा जरगर है।

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शवकेतु सिंह जामवाल ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि वह उक्त क्लीनिक गए थे। क्योंकि लगातार इस क्लीनिक का विज्ञापन मीडिया में आ रहा था। वह क्लीनिक गए और डॉ. जरगर से मिले। उन्हें कहा गया कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होगी। वह इसमें काफी अनुभव रखती हैं। इसके लिए एडवांस में 45 हजार जमा भी कर लिया। जिस दिन वह क्लीनिक में सर्जरी कराने के लिए गए।
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वहां पर उन्हें एक और डॉक्टर प्रदीप मिले। जिन्होंने कहा कि सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। पीड़ित ने जब डॉ. जरगर से कहा कि उसको दूसरे डॉक्टर ने ऐसा कहा है। इसके बाद जामवाल ने डॉक्टर से अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन जरगर ने पैसा वापस नहीं किया। न ही उसकी सर्जरी की। जज ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि क्लीनिक वालों ने पीड़ित से धोखाधड़ी की है। लिहाजा इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चलानी चाहिए। अगली तारीख पर निजी तौर पर जरगर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।

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