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जम्मू-कश्मीर: कोर्ट ने हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, पिछले 11 साल से था अंडर ट्रायल

Fri, 01 Oct 2021 01:24 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Fri, 01 Oct 2021 01:24 PM IST
सार

शाहजहां पाडर निवासी कुलगाम पर अल्ताफ की हत्या का केस दर्ज था। अल्ताफ ने आरोपी के पिता को मारने के लिए 50 हजार की सुपारी दी, लेकिन बाद में अल्ताफऔर आरोपी के पिता के बीच संबंध ठीक हो गए। इ

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Jammu and Kashmir: Court sentenced life imprisonment in murder case, was under trial for last 11 years
उम्रकैद की सजा

विस्तार

कुलगाम जिला कोर्ट ने सुपारी किलर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वह पिछले 11 साल से अंडर ट्रायल था। शाहजहां पाडर निवासी कुलगाम पर मोहम्मद अल्ताफ पाडर की हत्या का केस दर्ज है। जिला जज खुर्शीद अहमद रैना ने मामले पर सुनवाई की। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जज ने उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला 2010 का है।

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आरोपी शाहजहां के पिता और अल्ताफ के बीच तनावपूर्ण संबंध थे। अल्ताफ ने आरोपी के पिता को मारने के लिए 50 हजार की सुपारी दी, लेकिन बाद में अल्ताफऔर आरोपी के पिता के बीच संबंध ठीक हो गए। इसके बाद अल्ताफ आरोपी से पैसे वापस मांगने लगा, लेकिन आरोपी ने पैसे देने से मना कर दिया और इसी के चलते उसकी हत्या भी कर दी।
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उधर, कठुआ के अतिरिक्त जिला जज कलमेश पंडिता ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को आठ साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी बलकार सिंह ने एक महिला का उपचार करने के बहाने उससे दुष्कर्म किया। यह मामला 2016 का है। जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगया।

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