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आदेश: 30 जून तक कोरोना टीका नहीं लगवाया तो वेतन भी नहीं मिलेगा
Fri, 18 Jun 2021 09:38 AM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 18 Jun 2021 09:38 AM IST
सार
डीडीसी(जिला विकास आयुक्त) द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक डीडीओ को ट्रेजरी में टीका संबंधी सर्टिफिकेट देना होगा।
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जम्मू-कश्मीर में टीकाकरण
- फोटो : अमर उजाला, फाइल फोटो
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विस्तार
जम्मू संभाग के कठुआ जिले में वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेजी से जारी है। अब कर्मचारियों को वेतन हासिल करने के लिए हर हाल में 30 जून से पहले वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। जिला विकास आयुक्त राहुल यादव ने इसे लेकर संबंधित डीडीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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आदेश के अनुसार, उन्हीं कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाएगा जिनका टीकाकरण हो गया हो। डीडीओ को ट्रेजरी में वेतन के बिल प्रस्तुत करते हुए यह सर्टिफिकेट भी देना होगा कि वेतन उन्हीं लोगों का जारी किया जा रहा है जिनका वैक्सीनेशन हो गया है। ट्रेजरी को भी निर्देश दिए गए हैं कि सर्टिफिकेट लगे बिल ही मंजूर किए जाएं।
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कार्यालय आने वालों की संख्या बढ़ेगी
जिला विकास आयुक्त ने आदेश में साफ किया है कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले दिनों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ाई जा सकती है, ऐसे में उनकी और आने वाले लोगों के साथ साथ अन्य सहयोगी कर्मचारियों की कोरोना से बचाव की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें अनिवार्य रूप से 30 जून तक टीकाकरण करवाना होगा।
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