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जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन राज्य बदर

Tue, 30 May 2017 04:49 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 30 May 2017 04:49 PM IST
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supreme court ordered jda accused rajendra solanki to live outside state
राजेंद्र सोलंकी - फोटो : File
जोधपुर विकास प्राधिकरण में 250 करोड़ के घोटाले में आरोपी पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी नेता राजेंद्र सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के लिए राज्य बदर करने के आदेश दिए है। ताकि वे जांच को प्रभावित नहीं सकें।
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एसीबी ने सोलंकी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को याचिका लगाई थी कि उन्हें जमानत नहीं दी जाए। लेकिन सुनवाई के बाद सोलंकी को सशर्त जमानत मिल गई है। आरोपी राजेन्द्र सिंह सोलंकी को अगले छह महीने तक राजस्थान से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान वे सिर्फ नगर निगम की बैठक में शामिल होने जोधपुर आ सकेंगे। हालांकि इस दौरान उन्हें जांच पूरी होने तक छह महीने राज्य से बाहर रहना होगा। गौरतलब है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण में करोड़ों रुपए के घोटालों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने गत माह कांग्रेस नेता राजेन्द्र सिंह सोलंकी व अन्य की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी।
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एसीबी ने छह दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की थी।
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