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सी-स्कीम में अवैध निर्माण मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जेडीए आयुक्त को किया तलब
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 30 May 2017 04:17 PM IST
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राजधानी जयपुर के सबसे पॉश इलाकों में से एक सी-स्कीम में अवैध व्यवसायिक गतिविधियों व अवैध निर्माण के मामले को लेकर जेडीए की ओर से पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने अपनी ओर से नाराजगी जताई है।
इस मामले में न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने सी-स्कीम विकास समिति की याचिका पर जेडीए आयुक्त को 2 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने 7 अप्रैल को जेडीए को चिन्हित जगहों से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाकर 10 मई तक पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दि थे इसके बावजूद जेडीए की ओर से किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।
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इस मामले में न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने सी-स्कीम विकास समिति की याचिका पर जेडीए आयुक्त को 2 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने 7 अप्रैल को जेडीए को चिन्हित जगहों से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाकर 10 मई तक पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दि थे इसके बावजूद जेडीए की ओर से किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।
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