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जलदाय विभाग घूस कांड के दो आरोपियों को मिली जमानत
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 02 Jun 2017 07:45 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जलदाय विभाग घूस कांड मामले में एसपीएमएल कंपनी के एजीएम प्रफुल्ल कुमार और उपप्रबंधक आकाशदीप तोतला को जमानत पर रिहा कर दिया है।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश दोनों आरोपियों की ओर से पेश जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए। अर्जियों में कहा गया कि दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं। इसके अलावा निचली अदालत में सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दानों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि एसीबी ने मामले में प्रफुल्लकुमार को गत 19 जुलाई और आकशदीप तोतला को एक अगस्त को गिरफ्तार किया था।
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हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश दोनों आरोपियों की ओर से पेश जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए। अर्जियों में कहा गया कि दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं। इसके अलावा निचली अदालत में सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दानों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि एसीबी ने मामले में प्रफुल्लकुमार को गत 19 जुलाई और आकशदीप तोतला को एक अगस्त को गिरफ्तार किया था।