फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   The High Court did not recognize the allegations of sexual harassment against the lawyer

हाईकोर्ट कमेटी ने नहीं माना वकील के खिलाफ लैंगिक प्रताड़ना के आरोप को सही

Tue, 01 Aug 2017 02:22 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Tue, 01 Aug 2017 02:22 PM IST
विज्ञापन
The High Court did not recognize the allegations of sexual harassment against the lawyer
court
राजस्थान हाईकोर्ट की आंतरिक शिकायत कमेटी ने वकील प्रवीण बलवदा के खिलाफ महिला अधिवक्ता की ओर से दी गई लैंगिक प्रताड़ना की शिकायत को सही नहीं माना है। कमेटी ने शिकायत का निस्तारण करते हुए कहा है कि तथ्यों को देखते हुए प्रकरण में लैंगिक प्रताड़ना का प्रकरण नहीं बनाता है।
विज्ञापन


इसके साथ ही कमेटी ने महिला अधिवक्ता को दी गई पुलिस सुरक्षा को भी हटाने को कहा है। मामले के अनुसार हाईकोर्ट की महिला वकील ने अधिवक्ता प्रवीण बलवदा के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट प्रशासन को शिकायत दी थी।
विज्ञापन


जिस पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने महिला से कार्यस्थल पर लैंगिक प्रताडना अधिनियम, 2013 के तहत जांच कमेटी गठित की। जिसमें हाईकोर्ट की महिला न्यायाधीश को भी शामिल किया गया। गौरतलब है कि महिला वकील की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कमेटी ने गत वर्ष फरवरी माह में वकील प्रवीण बलवदा के हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेटी के सामने आरोपों का दो साल तक सामना किया

The High Court did not recognize the allegations of sexual harassment against the lawyer
Court - फोटो : Demo pic
हालांकि बलवदा को छूट दी गई थी कि जिस दिन उनका मुकदमा हाईकोर्ट में सूचीबद्ध हो, वे पैरवी के लिए आ सकते हैं। वकीलों का कहना है कि यह हाईकोर्ट के इतिहास में पहला प्रकरण है, जहां एक महिला अधिवक्ता ने दूसरे वकील पर लैंगिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। 

इस संबंध में अधिवक्ता प्रवीण बलवदा का कहना है कि उन्होंने कमेटी के सामने आरोपों का दो साल तक सामना किया है। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ गई। इन दो सालों में मेरे वकील साथी मुझ पर विश्वास दिखाकर साथ खड़े रहे। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed