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15 मीटर तक ऊंची इमारतों में मिल सकेगा पेयजल के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 15 Jun 2017 07:26 PM IST
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जलदाय विभाग ने बहुमंजिला इमारतों में पेयजल के व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए नए नियम जारी कर दिए है। इसके तहत 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों में पानी का कनेक्शन मिल सकेगा।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी महांति के अनुसार, यह कनेक्शन उपभोक्ता के नाम पर होगा और पेयजल भी ग्राउंड फ्लोर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।
महांति ने बताया कि जलदाय विभाग की नीति के अनुसार जी प्लस 2 से अधिक की इमारतों को बहुमंजिला श्रेणी में शामिल किया जाता था। जिसके कारण उन भवनों में पेयजल कनेक्शन जारी नहीं हो पाता था। जबकि शहरी विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग बायलॉज—2013 एवं जयपुर शहर बायलॉज—2010 मे 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों को बहुमंजिला इमारत माना गया है। इस स्थिति के जी प्लस 2 से अधिक, लेकिन 15 मीटर तक के भवनों में रहने वाले फ्लैट मालिकों के नाम व्यक्तिगत तौर पर पानी के कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे थे। नए नियमों के बाद उन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं या फ्लैटधारकों को राहत मिलेगी जो 15 मीटर तक की ऊंचाई के भवनों में निवास कर रहे हैं और विभाग के पेयजल कनेक्शन से वंचित थे।
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विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी महांति के अनुसार, यह कनेक्शन उपभोक्ता के नाम पर होगा और पेयजल भी ग्राउंड फ्लोर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।
महांति ने बताया कि जलदाय विभाग की नीति के अनुसार जी प्लस 2 से अधिक की इमारतों को बहुमंजिला श्रेणी में शामिल किया जाता था। जिसके कारण उन भवनों में पेयजल कनेक्शन जारी नहीं हो पाता था। जबकि शहरी विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग बायलॉज—2013 एवं जयपुर शहर बायलॉज—2010 मे 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों को बहुमंजिला इमारत माना गया है। इस स्थिति के जी प्लस 2 से अधिक, लेकिन 15 मीटर तक के भवनों में रहने वाले फ्लैट मालिकों के नाम व्यक्तिगत तौर पर पानी के कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे थे। नए नियमों के बाद उन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं या फ्लैटधारकों को राहत मिलेगी जो 15 मीटर तक की ऊंचाई के भवनों में निवास कर रहे हैं और विभाग के पेयजल कनेक्शन से वंचित थे।
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