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Una News: जिले में सवैतनिक अवकाश घोषित
Fri, 22 May 2026 06:55 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 22 May 2026 06:55 AM IST
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ऊना। पंचायतीराज संस्थाओं के सामान्य चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला ऊना में 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) और 30 मई (तृतीय चरण) को संबंधित मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान संबंधित मतदान वाले पंचायती क्षेत्रों में अवकाश रहेगा।
उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि इस दिन जिला में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों सहित संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी उपरोक्त तिथियों पर बंद रहेंगे।
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उपायुक्त ने बताया कि यह अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा तथा इसे सवैतनिक अवकाश माना जाएगा।
इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि हो कि कर्मचारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
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उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए हैं।
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उन्होंने बताया कि इस दिन जिला में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों सहित संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी उपरोक्त तिथियों पर बंद रहेंगे।
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उपायुक्त ने बताया कि यह अवकाश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा तथा इसे सवैतनिक अवकाश माना जाएगा।
इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि हो कि कर्मचारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।