फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   The road from DC Chowk to Degree College has been declared a no-parking and no-vending zone.

Una News: डीसी चौक से डिग्री कॉलेज तक की सड़क नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित

Fri, 28 Nov 2025 07:09 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Nov 2025 07:09 PM IST
विज्ञापन
The road from DC Chowk to Degree College has been declared a no-parking and no-vending zone.
रोटरी चौक से एनएच-503 तक वन-वे सिस्टम शुरू
विज्ञापन

जिला प्रशासन ने ऊना शहर में यातायात सुधार के लिए लिया बड़ा फैसला
जिले में यातायात व्यवस्था की मजबूती को जारी रहेगी कड़ी करवाई, जनता करे सहयोग : जतिन

संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने और भीड़ पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने दो महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए डीसी चौक से डिग्री कॉलेज तक की सड़क को तत्काल प्रभाव से नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही शहर के सबसे व्यस्त हिस्से रोटरी चौक से वाया पुराना बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग-503 तक के मार्ग पर चौपहिया वाहनों के लिए वन-वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये कदम यातायात में अनुशासन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और शहर की समग्र व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि डीसी चौक से डिग्री कॉलेज मार्ग पर अनधिकृत पार्किंग, दुकानदारी के फैलाव और सड़क व फुटपाथ पर सामान रखने से लगातार जाम की स्थिति बनती थी। इससे न केवल लोगों की आवाजाही प्रभावित होती थी, बल्कि आपातकालीन सेवाओं तक यातायात बाधित होने का जोखिम भी बढ़ जाता था। नई व्यवस्था के तहत इस मार्ग पर दोपहिया के अलावा किसी भी वाहन की पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी और सड़क के दोनों ओर वाहनों के खड़ा होने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूरे क्षेत्र को नो-वेंडिंग जोन घोषित किया गया है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की रेहड़ी, ठेला, स्ट्रीट वेंडिंग या फुटपाथ पर अवरोधक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन

दूसरे आदेश के अनुसार शहर में रोटरी चौक से ओल्ड मार्केट-पोस्ट ऑफिस-अरविंद मार्ग-एनएच-503 एक्सटेंशन तक का मार्ग चौपहिया वाहनों के लिए वन-वे घोषित किया गया। अरविंद मार्ग की ओर से चौपहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा रोटरी चौक से एमसी पार्किंग और आयुर्वेदिक अस्पताल तक का पूरा क्षेत्र भी नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन रहेगा। इस मार्ग पर सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की दुकानदारी या वाहन खड़ा करना निषिद्ध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इन आदेशों को 29 नवंबर 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीसी जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि शहर की सड़कें सीमित हैं। अनियंत्रित पार्किंग तथा अवैध वेंडिंग से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस, नगरपालिका और उपमंडल प्रशासन को आदेशों के सख्त पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

गौरतलब है कि ऊना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और आम जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए डीसी जतिन लाल ने 23 नवंबर को भी अहम आदेश जारी किए थे। आदेशों के तहत डीसी चौक से लेकर मैहतपुर बैरियर तक भारी वाहनों की आवाजाही को कड़ाई से विनियमित किया गया है। पूरे मार्ग पर टिपरों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित है, जबकि व्यावसायिक भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से रात नौ बजे तक रोक लागू रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed