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Una: नगर निगम क्षेत्र ऊना में वाहनों की गतिसीमा तय, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

Mon, 08 Dec 2025 03:58 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Published by: Krishan Singh Updated Mon, 08 Dec 2025 03:58 PM IST
सार

सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ऊना क्षेत्र के भीतर सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अधिकतम गतिसीमा निर्धारित की है

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Speed limit of vehicles fixed in Municipal Corporation area Una, strict action will be taken against violati
जिलादंडाधिकारी जतिन लाल। - फोटो : संवाद

विस्तार

ऊना जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ऊना क्षेत्र के भीतर सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अधिकतम गतिसीमा निर्धारित की है। जिलादंडाधिकारी जतिन लाल ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में नगर निकाय क्षेत्रों के लिए अधिसूचित गतिसीमाओं के अनुरूप है। जारी आदेश के अनुसार नगर निगम ऊना की सीमा के भीतर आठ सीटों तक के यात्री वाहनों के लिए अधिकतम 30 किमी प्रति घंटा और नौ या उससे अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों के लिए अधिकतम 40 किमी प्रतिघंटा की गतिसीमा तय की गई है।

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मालवाहक वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 25 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मोटरसाइकिलों के लिए अधिकतम गति 30 किमी प्रति घंटा रहेगी, जबकि क्वाड्रिसाइकिल और तीन पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति 20 किमी प्रति घंटा तय की गई है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगम ऊना क्षेत्र में आने वाले सभी वाहन चालकों के लिए इन गति सीमाओं का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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