फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Person in cheque and bounce case in Una found guilty sentence to be pronounced on Thursday

चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार

Thu, 28 Apr 2022 12:30 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 28 Apr 2022 12:30 AM IST
विज्ञापन
Person in cheque and bounce case in Una found guilty sentence to be pronounced on Thursday
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ऊना। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ऊना विवेक शर्मा की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी को सजा का फैसला वीरवार को होगा।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विपिन कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता चनन सिंह निवासी टक्का तहसील, जिला ऊना से रावण कुमार निवासी गांव धदियाल जिला ऊना ने आलू की फसल खरीदी थी।
विज्ञापन

इसके भुगतान की एवज में 57,000 रुपये का चेक जारी किया था। यह चेक शिकायतकर्ता ने भुगतान के लिए बैंक में लगाया लेकिन राशि पर्याप्त न होने से चेक बाउंस हो गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों, तथ्यों की पड़ताल तथा गवाहों के बयानों मद्देनजर आरोपी को दोषी करार दिया है। अब 15 मई को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed