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चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ऊना विवेक शर्मा की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी को सजा का फैसला वीरवार को होगा।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विपिन कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता चनन सिंह निवासी टक्का तहसील, जिला ऊना से रावण कुमार निवासी गांव धदियाल जिला ऊना ने आलू की फसल खरीदी थी।
इसके भुगतान की एवज में 57,000 रुपये का चेक जारी किया था। यह चेक शिकायतकर्ता ने भुगतान के लिए बैंक में लगाया लेकिन राशि पर्याप्त न होने से चेक बाउंस हो गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों, तथ्यों की पड़ताल तथा गवाहों के बयानों मद्देनजर आरोपी को दोषी करार दिया है। अब 15 मई को सजा सुनाई जाएगी।
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ऊना। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ऊना विवेक शर्मा की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी को सजा का फैसला वीरवार को होगा।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विपिन कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता चनन सिंह निवासी टक्का तहसील, जिला ऊना से रावण कुमार निवासी गांव धदियाल जिला ऊना ने आलू की फसल खरीदी थी।
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इसके भुगतान की एवज में 57,000 रुपये का चेक जारी किया था। यह चेक शिकायतकर्ता ने भुगतान के लिए बैंक में लगाया लेकिन राशि पर्याप्त न होने से चेक बाउंस हो गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों, तथ्यों की पड़ताल तथा गवाहों के बयानों मद्देनजर आरोपी को दोषी करार दिया है। अब 15 मई को सजा सुनाई जाएगी।
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