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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Out of 5200 registered weapons, 4000 were deposited, queues were formed in police stations.

Una News: 5200 पंजीकृत हथियारों में से 4000 जमा, थानों में लगीं कतारें

Fri, 28 Nov 2025 07:29 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Nov 2025 07:29 PM IST
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Out of 5200 registered weapons, 4000 were deposited, queues were formed in police stations.
अभी भी 1200 लोगों के हथियार जमा होने बाकी, शनिवार को बड़ा फैसला लेगा प्रशासन
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थानों में हथियार जमा कराने के लिए आधी रात तक का है समय

प्रशासन की चेतावनी, अंतिम तिथि को और आगे नहीं बढ़ाएंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले में लाइसेंसी हथियारधारकों के लिए हथियार जमा कराने की समय सीमा शुक्रवार आधी रात को समाप्त हो गई है। जिले के पंजीकृत 5200 हथियार धारकों में से अभी तक 4000 लोगों के हथियार जमा कराए हैं। अभी भी 1200 लोगों के हथियार जमा होना बाकी है। शुक्रवार को दिनभर हथियार जमा कराने के लिए लोगों की कतारें थानों के भीतर और बाहर लगी रहीं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इससे पहले यह समय सीमा 26 नवंबर तक थी। उसके बाद दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जारी आदेशों में संशोधन करते हुए लाइसेंसी हथियारधारकों के लिए हथियार जमा करने की निर्धारित समय-सीमा में दो दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया था। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के हथियार लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और आगे कोई अतिरिक्त तिथि प्रदान नहीं की जाएगी। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि यह पाया गया था कि कुछ लाइसेंस धारक राज्य से बाहर होने के कारण निर्धारित अवधि में अपने हथियार जमा नहीं कर पाए। इसे देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश समाप्त होने के तुरंत बाद हथियारों को जमा करवाने वालों को वापस कर दिया जाएगा।
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इन्हें मिली है छूट
सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल, होमगार्ड, पुलिस कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्ड, अन्य कोई व्यक्ति जिसे कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, उनपर यह आदेश लागू नहीं होगा।
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