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दिवाली पर बिकेंगे केवल ग्रीन पटाखे : एसडीएम
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ऊना। आगामी दशहरा और दिवाली उत्सवों के दौरान केवल ग्रीन पटाखों के ही भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। अन्य सभी तरह के पटाखों के भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी।
यह बात एसडीएम डॉ. निधि पटेल ने कही है। वे शनिवार को त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस, अग्निशमन समेत अन्य विभागों की बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति ने पटाखों का स्टॉक और बिक्री नहीं की जाएगी। बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद ऊना में एमसी पार्क के सामने वाले खुले क्षेत्र, नप मैहतपुर-बसदेहड़ा में एमसी हॉल के सामने खुले मैदान और नप संतोषगढ़ में रामलीला मैदान को चिन्हित किया है।
कहा कि दिवाली और गुरुपर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे और क्रिसमस समेत नववर्ष के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। डॉ. निधि पटेल ने कहा कि पटाखों को अग्निरोधक सामग्री से बनी अलग शेड में रखना होगा। जहां कोई अनाधिकृत व्यक्ति न जा सके। पटाखों की शेड और विक्रय करने का स्थान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हो।
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शेड का मुख एक दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए। पटाखा शेड में तेल के दीपक, गैस लैंप ज्वलनशील चीजों का प्रयोग न करें, केवल बिजली की रोशनी का प्रयोग करें। एक जगह पर 50 से अधिक पटाखा दुकानें नहीं होंगी। अस्थायी तौर पर स्थापित किए जाने वाले पटाखा बिक्री स्टॉल दुकान या शेड में सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी ताकि कोई अनहोनी न हो। पटाखा दुकानें, सड़क और बिजली के पोल से कम से कम छह मीटर की दूरी रखनी होगी।
उन्होंने कहा कि आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री करने से पहले अपने नजदीकी अग्निशमन अधिकारी से परामर्श लेकर सुरक्षित स्थान का चयन करें। इस अवसर पर एसएचओ ऊना सर्वजीत सिंह, नायब तहसीलदार मैहतपुर राजन शर्मा, फायर ऑफिसर नितिन धीमान, व्यापार मंडल प्रधान मोती कपिला मौजूद रहे।
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यह बात एसडीएम डॉ. निधि पटेल ने कही है। वे शनिवार को त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस, अग्निशमन समेत अन्य विभागों की बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति ने पटाखों का स्टॉक और बिक्री नहीं की जाएगी। बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद ऊना में एमसी पार्क के सामने वाले खुले क्षेत्र, नप मैहतपुर-बसदेहड़ा में एमसी हॉल के सामने खुले मैदान और नप संतोषगढ़ में रामलीला मैदान को चिन्हित किया है।
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कहा कि दिवाली और गुरुपर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे और क्रिसमस समेत नववर्ष के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। डॉ. निधि पटेल ने कहा कि पटाखों को अग्निरोधक सामग्री से बनी अलग शेड में रखना होगा। जहां कोई अनाधिकृत व्यक्ति न जा सके। पटाखों की शेड और विक्रय करने का स्थान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हो।
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शेड का मुख एक दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए। पटाखा शेड में तेल के दीपक, गैस लैंप ज्वलनशील चीजों का प्रयोग न करें, केवल बिजली की रोशनी का प्रयोग करें। एक जगह पर 50 से अधिक पटाखा दुकानें नहीं होंगी। अस्थायी तौर पर स्थापित किए जाने वाले पटाखा बिक्री स्टॉल दुकान या शेड में सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी ताकि कोई अनहोनी न हो। पटाखा दुकानें, सड़क और बिजली के पोल से कम से कम छह मीटर की दूरी रखनी होगी।
उन्होंने कहा कि आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री करने से पहले अपने नजदीकी अग्निशमन अधिकारी से परामर्श लेकर सुरक्षित स्थान का चयन करें। इस अवसर पर एसएचओ ऊना सर्वजीत सिंह, नायब तहसीलदार मैहतपुर राजन शर्मा, फायर ऑफिसर नितिन धीमान, व्यापार मंडल प्रधान मोती कपिला मौजूद रहे।